Indian Railway Rules: अब इन यात्रियों को सिर्फ 45 पैसे में मिलेगा 10 लाख रुपये का बीमा कवर, सरकार ने बदले नियम

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IRCTC: रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब आपको सिर्फ 45 पैसे में 10 लाख रुपये का कवर मिलेगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने अपनी नई ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें बीमा प्रीमियम का पैसा 45 पैसे प्रति यात्री रखा गया है। यह बीमा पॉलिसी वैकल्पिक है, लेकिन एक बार चुनने के बाद यह उसी पीएनआर के तहत यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य हो जाएगी। यह योजना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है और इसका लाभ सिर्फ ई-टिकट के जरिए बुकिंग करने वाले यात्री ही उठा सकते हैं।

कौन आवेदन कर सकता है?

यह बीमा केवल उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो IRCTC के माध्यम से ई-टिकट बुक करते हैं। हालाँकि, विदेशी नागरिक, एजेंट या अन्य ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से टिकट बुक करने वाले यात्री इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो बिना सीट के टिकट बुक करते हैं, उन्हें इस बीमा में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन 5-11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, यह बीमा उपलब्ध होगा यदि टिकट सीट के साथ या बिना सीट के बुक किया गया हो।

बीमा राशि और लाभ – बीमा पॉलिसी के तहत बीमा राशि को चार श्रेणियों में बांटा गया है।

शव का स्थानांतरण: रेल दुर्घटना या अन्य घटनाओं के बाद शव के स्थानांतरण के लिए ₹ 10,000 तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा।

चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती होने का खर्च: इस योजना में चोट लगने की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक का बीमा लाभ है।

स्थायी आंशिक विकलांगता: बीमा लाभ का 75% दिया जाएगा, जो ₹ 7,50,000 तक हो सकता है।

स्थायी पूर्ण विकलांगता: दुर्घटना की स्थिति में स्थायी पूर्ण विकलांगता पर 100% बीमा राशि दी जाएगी, जो ₹10 लाख तक होगी।

मृत्यु: यात्रा के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर, नामित व्यक्ति को बीमा राशि का 100% यानि ₹10 लाख तक मिलेगा।

बीमा कैसे प्राप्त करें?

बीमा की जानकारी यात्री को एसएमएस और ईमेल के ज़रिए दी जाएगी। पॉलिसी नंबर और दूसरी जानकारी यात्री अपनी टिकट बुकिंग हिस्ट्री से चेक कर सकते हैं। टिकट बुकिंग के बाद बीमा कंपनी की वेबसाइट पर नॉमिनी का विवरण भरना होगा। अगर नॉमिनी का विवरण नहीं भरा गया है, तो क्लेम की स्थिति में कानूनी वारिसों को भुगतान किया जाएगा। यह बीमा पॉलिसी सिर्फ़ कन्फ़र्म और आरएसी टिकट धारकों के लिए ही लागू होगी। यह पॉलिसी यात्रा के दौरान दुर्घटना या अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है।