Indian Rail: रेलवे ने तुरंत बदला टिकट रिजर्वेशन का ये नियम, पढ़ें

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दिवाली से लेकर छठ पूजा त्योहार तक आम लोगों को अक्सर रेलवे में लंबे इंतजार का सामना करना पड़ता है. इसका बड़ा कारण यह है कि मौजूदा व्यवस्था में लोग 120 दिन पहले रेलवे रिजर्वेशन टिकट बुक कराते हैं। रेलवे ने टिकट आरक्षण नियमों में बदलाव किया है. भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया है. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अब से आरक्षण 120 दिनों के बजाय 60 दिनों के भीतर किया जाएगा। और यह नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा.
रेलवे ने कहा कि 1 नवंबर, 2024 से अग्रिम आरक्षित अवधि 60 दिन (यात्रा के दिन को छोड़कर) होगी और बुकिंग उसी के अनुसार की जाएगी। हालाँकि, 120 दिन की अग्रिम आरक्षित अवधि के तहत 31 अक्टूबर, 2024 तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी।
 
विदेशी पर्यटकों के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं
हालाँकि, 60 दिन की अग्रिम आरक्षित अवधि के बाद बुकिंग रद्द करने की अनुमति होगी। ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि जैसी कुछ दिवसीय एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा, जिनके लिए अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय सीमा वर्तमान में लागू है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
रेलवे बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, विदेशी नागरिकों या पर्यटकों के लिए 365 दिन पहले एडवांस रेलवे रिजर्वेशन टिकट बुक करने की सुविधा पहले की तरह ही रहेगी. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. यदि रेलवे आरक्षण टिकट 60 दिन से पहले बुक किया जाता है तो लोग पहले से टिकट बुक करके नहीं रख सकते हैं। एजेंटों को टिकट रखने पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। एडवांस बुकिंग सुविधा से 60 दिन पहले टिकट बुक करने पर इसकी कालाबाजारी रुकेगी। हालांकि, आईआरसीटीसी पहले से ही टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए कई कदम उठाता है। इसमें टिकट बुकिंग की सीमा भी शामिल है.