Indian Currency Rules: फटे नोटों को लेकर RBI ने ग्राहकों के हक में बनाए ये नियम…जानिए RBI के नियम

Indian Currency Rules 1024x576.jpg

अक्सर जब आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं और आपको फटे हुए नोट मिलते हैं, तो आप चिंतित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब इन बेकार नोटों को कौन लेगा और इनका क्या होगा? लेकिन, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा नोट, इसे आसानी से बदला जा सकता है और नया नोट प्राप्त किया जा सकता है।

खास बात यह है कि बैंक इन नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने फटे नोट बदलने के नियम तय किए हैं और अब तक वह टीवी विज्ञापनों और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक भी कर रहा है। तो अब फटे नोट चिपकाने और उन्हें चोरी-छिपे चलाने की बजाय आप RBI के नियमों के तहत उन्हें बदल सकते हैं और नए नोट पा सकते हैं।

फटे नोट बदलना बहुत आसान है

अगर आपके साथ भी फटे नोट निकलने का यह मामला सामने आए तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आप इन नोटों को आसानी से बदल सकते हैं। RBI का नियम साफ कहता है कि अगर ATM से फटे नोट निकलते हैं तो बैंक उन्हें बदलने से मना नहीं कर सकता। बैंकों में नोट बदलने की प्रक्रिया लंबी नहीं है, बल्कि मिनटों में हो जाती है। इसका तरीका भी बेहद आसान है।

सबसे पहले आपको इन फटे नोटों को उस बैंक में ले जाना है, जहां से एटीएम मशीन निकली है। वहां आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और उस एटीएम का नाम बताना है, जहां से पैसे निकाले गए हैं। इसके साथ ही एटीएम से निकली पर्ची की कॉपी भी अटैच करनी है। अगर पर्ची नहीं है तो आप मोबाइल पर आई ट्रांजेक्शन डिटेल दे सकते हैं।

विज्ञापनों के माध्यम से भी जागरूकता पैदा की जा रही है

जैसे ही आप बैंक को सारी जानकारी देंगे, आपको तुरंत उस मूल्य के दूसरे नोट दे दिए जाएंगे। अप्रैल 2017 में RBI ने अपनी एक गाइडलाइन में कहा है कि बैंक फटे और गंदे नोट बदलने से मना नहीं कर सकते। सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के फटे और गंदे नोट बदलेंगे और ऐसा सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा।

इसके अलावा आरबीआई भी समय-समय पर इन फटे नोटों को लेकर सर्कुलर जारी करता रहता है। अब तक रिजर्व बैंक टीवी विज्ञापनों और सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहा है।

कहां और किस तरह के नोट बदले जाएंगे?

RBI के सर्कुलर के मुताबिक फटे नोट RBI के इश्यू ऑफिस, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर की चेस्ट ब्रांच में बदले जा सकते हैं। अगर आपके पास फटे या सड़े हुए नोट हैं और उनका नंबर पैनल सही है तो 10 रुपये से ज्यादा कीमत के नोट बदले जा सकते हैं। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदल सकता है, इन नोटों की कुल अधिकतम कीमत 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

हालांकि, कुछ स्थितियों में नोटों को बदला नहीं जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, अगर नोट बुरी तरह जल गए हैं या फट गए हैं तो उन्हें बदला नहीं जा सकता है। ऐसे नोट केवल आरबीआई के जारी करने वाले कार्यालय में ही जमा किए जा सकते हैं। नियमों के अनुसार, अगर कोई बैंक आपके फटे नोटों को बदलने से मना करता है तो आप सीधे केंद्रीय बैंक से इसकी शिकायत कर सकते हैं।