भारतीय नागरिकता: कोई भी देश अपने देश की नागरिकता देने के लिए कुछ नियम, कानून और पात्रता तय करता है। अगर कोई उस देश की नागरिकता लेना चाहता है। तो उसे उस पात्रता को पूरा करना होगा। उन नियमों का पालन करना होगा। भारत में भी नागरिकता पाने के लिए कुछ नियम और पात्रता तय की गई है।
अगर किसी को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना है तो उसे निर्धारित पात्रता पूरी करनी होगी। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय नागरिकता पाने के लिए क्या पात्रताएं हैं। और इसके लिए कहां आवेदन करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है।
नागरिकता से संबंधित नियम क्या हैं?
भारत में नागरिकता को लेकर कुछ कानून और पात्रताएं हैं। कोई भी व्यक्ति पाँच तरीकों से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जन्म से नागरिकता, वंश से नागरिकता, पंजीकरण से नागरिकता, प्राकृतिककरण से नागरिकता और क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता प्राप्त की जाती है। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे सभी लोग भारतीय नागरिक हैं।
इसके अलावा 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे ऐसे लोग जिनके माता-पिता उस समय भारत में रह रहे थे, उन्हें भी भारतीय नागरिक माना जाएगा और इसके साथ ही 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे लोगों को भी भारतीय नागरिक माना जाएगा, अगर उनके माता-पिता दोनों भारतीय हैं या उनमें से एक भारतीय है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है।
दूसरे देशों के लोगों को इस तरह मिल सकती है नागरिकता
अगर किसी दूसरे देश का व्यक्ति लगातार 11 साल से भारत में रह रहा है तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं, CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आया कोई भी अल्पसंख्यक अगर हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध या पारसी धर्म से ताल्लुक रखता है तो उसे वहां 5 साल रहने के बाद भारतीय नागरिकता मिल जाएगी।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
अगर कोई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आया गैर-मुस्लिम व्यक्ति है तो वह CAA के जरिए नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mha.gov.in/en पर जाकर नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। लेकिन जो लोग नागरिकता संशोधन कानून के तहत योग्य हैं, वे Indiancitizenshiponline.nic.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।