हनीमून मर्डर केस: सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर का हुक्म

हनीमून मर्डर केस: सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर का हुक्म

मेघालय में हनीमून के दौरान पति की हत्या के चर्चित मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दी गई उसकी जमानत को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोनम को तीन हफ्ते के भीतर अदालत में सरेंडर करने का कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस मोड़ पर आरोपी को जेल से बाहर रखने से मामले की निष्पक्ष सुनवाई और जारी जांच में रुकावट आ सकती है।

हत्या के बाद गायब होना और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर अदालत की टिप्पणी

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि वारदात के बाद से ही आरोपी सोनम गायब थी और उसके पास अपनी अनुपस्थिति की कोई ठोस वजह नहीं थी। बेंच ने साफ किया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के समय आरोपी को हिरासत के कारणों की पर्याप्त जानकारी दी गई थी, इसलिए प्रक्रियात्मक खामी का हवाला देकर मेरिट पर जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि, अदालत ने यह राहत जरूर दी कि यदि अगले 6 महीनों के भीतर केस का ट्रायल आगे नहीं बढ़ता या पूरा नहीं होता है, तो आरोपी दोबारा जमानत के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगी।

सुनवाई के दौरान रिश्तों और न्यूक्लियर फैमिली पर सुप्रीम कोर्ट की अहम चर्चा

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत और सॉलिसिटर जनरल के बीच आधुनिक दौर के पारिवारिक रिश्तों पर भी गंभीर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी जानकारी के मामले में तो आगे है, लेकिन मानसिक दबाव और तनाव झेलने के मामले में काफी कमजोर साबित हो रही है। अदालत ने माना कि पहले की संयुक्त परिवार प्रणाली (Joint Family System) में लोग त्याग और परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना सीखते थे, जबकि एकल परिवारों (Nuclear Families) के बढ़ते चलन और गैजेट्स की निर्भरता के कारण लोगों में धैर्य की कमी आ रही है, जिसका असर व्यक्तिगत रिश्तों पर पड़ रहा है।

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