Income Tax: आपकी पत्नी इनकम टैक्स में बचा सकती हैं 7 लाख रुपये तक, जानिए 3 ठोस तरीके

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Tax Saving Tips: पति-पत्नी के बीच रिश्ता भले ही भावनात्मक हो. लेकिन, वे एक-दूसरे को आर्थिक रूप से भी सहारा दे सकते हैं. कुछ ऐसे लेन-देन हैं, जिन्हें अगर पति-पत्नी मिलकर करें तो काफी फायदे दिखते हैं. इससे न सिर्फ पैसे बढ़ाने या बचाने में मदद मिलेगी. बल्कि, आपकी पत्नी आपको इनकम टैक्स छूट जैसे फायदे भी दिला सकती है. अगर आप अपनी पत्नी के साथ कुछ ज्वाइंट ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप काफी टैक्स बचा सकते हैं (Tax Saving Tips). इसके लिए आपको 3 ठोस तरीकों पर गौर करना होगा. इससे आप 7 लाख रुपये तक का इनकम टैक्स बचा सकते हैं.

1- पत्नी के नाम पर शिक्षा ऋण

कई शादीशुदा जोड़े इस बात पर सहमत होते हैं कि उनकी पत्नियाँ आगे की पढ़ाई करें। ऐसे में अगर आपकी पत्नी भी पढ़ना चाहती है तो एजुकेशन लोन काम आ सकता है। उस लोन पर लगने वाले ब्याज पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। एजुकेशन लोन के ब्याज पर आप 8 साल तक टैक्स छूट पा सकते हैं। यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80ई के तहत मिलती है। हालांकि, लोन लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप स्टूडेंट लोन लें और किसी ऐसे बैंक या संस्थान से लें जो सरकारी हो या सरकार से मान्यता प्राप्त हो।

2- अपनी पत्नी को शेयर बाजार में निवेश करवाएं

अगर आप शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो आपको 1 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन्स पर टैक्स छूट मिलेगी। ऐसे में अगर आपकी पत्नी की आय बहुत कम है या वह गृहिणी हैं तो आप उन्हें कुछ पैसे देकर उनके नाम पर शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। इस तरह आपकी पत्नी को उस पैसे पर मिलने वाले रिटर्न पर 1 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन्स पर टैक्स छूट मिलेगी। वहीं अगर आप खुद ये पैसा लगाते हैं और आपको पहले से ही 1 लाख रुपये का कैपिटल गेन्स है तो आपका कुल गेन्स 2 लाख रुपये हो जाता है। ऐसे में आपको 1 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा। तो आप यहां से भी टैक्स बचा सकते हैं।

3- ज्वाइंट होम लोन से टैक्स बचेगा

शादी के बाद कपल्स अक्सर अपने लक्ष्यों को पूरा करने के बारे में सोचते हैं। इनमें से एक है अपना खुद का घर। ज्वाइंट होम लोन लेकर घर खरीदने की योजना बनाएं और इसे अपने दोनों के नाम पर रजिस्टर्ड करवा लें। ऐसे में आप दोनों होम लोन पर टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इस तरह आपको टैक्स में दोगुना लाभ मिलेगा। मूलधन पर आप दोनों 80सी के तहत 1.5-1.5 लाख रुपये यानी कुल 3 लाख रुपये क्लेम कर सकते हैं। वहीं ब्याज पर आप दोनों सेक्शन 24 के तहत 2-2 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। कुल मिलाकर आप 7 लाख रुपये तक टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका होम लोन कितना है।