Income Tax Tips: वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी लाखों रुपये की टैक्स छूट, जानें कैसे करें क्लेम..

सरकारी योजना सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स बचत की एक बेहतर योजना है। यह योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिकों के लिए है। SCSS का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय प्रदान करना है। इस योजना के तहत करदाता धारा 80C के तहत हर साल 1.5 लाख रुपये तक जमा करके कर कटौती का दावा कर सकते हैं। आपको बता दें, वर्तमान में देश में दो तरह की कर व्यवस्थाएँ हैं। नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था। धारा 80C की कर कटौती का दावा केवल पुरानी कर व्यवस्था में ही किया जा सकता है।

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SCSS सरकारी/निजी क्षेत्र के बैंकों और डाकघरों में उपलब्ध है। सरकारी योजना होने के कारण इस पर मिलने वाला रिटर्न गारंटीड है। SCSS खाता खोलने की तिथि से 5 वर्ष बाद जमा राशि परिपक्व होती है, लेकिन इस अवधि को केवल एक बार 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 जनवरी 2024 से यह योजना 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दे रही है।

SCSS के तहत, हर तीन महीने में ब्याज का भुगतान किया जाता है, जिससे आपके निवेश की परिपक्वता सुनिश्चित होती है। ब्याज हर अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी की पहली तारीख को जमा किया जाएगा।

एससीएसएस: कितना टैक्स बचेगा?

SCSS में टैक्स छूट की बेहतर योजना है। SCSS में सालाना 1.5 लाख रुपये तक की जमाराशि पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। SCSS पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देनदारी व्यक्तियों पर लागू टैक्स स्लैब के अनुसार होगी। अगर किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज आय 50,000 रुपये से अधिक है, तो स्रोत पर कर कटौती (TDS) की जाएगी। SCSS में निवेश 2020-21 से लेकर TDS कटौती तक लागू है। अगर ब्याज आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है, तो आप फॉर्म 15G/15H जमा करके TDS से राहत पा सकते हैं।

खाता कहां खुलेगा, अधिकतम जमा राशि कितनी होगी?

SCSS में न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपये है। जबकि अधिकतम 30 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता देश के किसी भी अधिकृत बैंक या सभी भारतीय डाकघरों में खोला जा सकता है। इसके लिए खाता खोलने का फॉर्म भरकर केवाईसी दस्तावेज की कॉपी के साथ जमा करना होगा, जिसमें पहचान पत्र, पते का प्रमाण और आयु प्रमाण के साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शामिल है।

SCSS के तहत 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति खाता खोल सकता है। अगर कोई 55 साल या उससे ज़्यादा उम्र का है लेकिन 60 साल से कम है और VRS ले चुका है तो वह भी SCSS में खाता खोल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसे रिटायरमेंट लाभ मिलने के एक महीने के अंदर यह खाता खोलना होगा और इसमें जमा की जाने वाली रकम रिटायरमेंट लाभ की रकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

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परिपक्व और अपरिपक्व नियमों को जानें

कृपया ध्यान दें कि परिपक्वता से पहले खाताधारक की मृत्यु होने पर SCSS खाता बंद कर दिया जाएगा और सभी परिपक्व आय कानूनी उत्तराधिकारी/नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी जाएगी। मृत्यु दावे के लिए, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को खाता बंद करने की सुविधा के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।