कोविड के बाद से डिजिटल ट्रांजैक्शन का चलन काफी बढ़ गया है। लेकिन अब भी कई लोग कैश में ही ट्रांजैक्शन करना पसंद करते हैं। यही वजह है कि कई लोग एटीएम से पूरे महीने का खर्च एक बार में निकाल लेते हैं और कई महिलाएं आज भी अपनी बचत के लिए बैंक की जगह अलमारी का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में कैश रखने को लेकर इनकम टैक्स का क्या नियम है? आइए आज इस बारे में जानते हैं।
घर में कितना कैश रख सकते हैं आप?
सबसे पहले आपको बता दें कि आप अपने घर में जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी या रोक नहीं है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या घर में एक सीमा से ज्यादा कैश रखने पर आयकर विभाग नोटिस भेजता है? इस सवाल का जवाब है नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आयकर विभाग की जांच के दायरे में आता है तो उसे यह बताना होगा कि घर में मौजूद पैसों का सोर्स क्या है।
आयकर नियमों के अनुसार, अगर आपके पास घर में जमा धन का
कोई वैध स्रोत है, तो आपको उसके दस्तावेज दिखाने होंगे। यानी अगर पैसा गलत तरीके से कमाया नहीं गया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास यह दिखाने के लिए पूरे दस्तावेज होने चाहिए कि वह पैसा कहां से आया है।
परेशानी तब खड़ी हो सकती है जब आप घर में रखी नकदी का सही हिसाब नहीं दे पाते हैं तो जांच एजेंसी आप पर भारी जुर्माना लगा सकती है। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से आयकर नियमों के मुताबिक अगर जांच के दौरान आपके पास अघोषित नकदी पाई जाती है तो आपसे बरामद नकदी की रकम पर 137 फीसदी तक टैक्स लगाया जा सकता है।
कर चोरी करने पर जमा किया गया पैसा जब्त किया जा सकता है
सरकारी एजेंसियां आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ऐसे लोगों पर नजर रखती हैं जिन्होंने काला धन जमा किया है। ऐसे में अगर व्यक्ति के पास जमा की गई नकदी का हिसाब-किताब आईटीआर में ठीक से किया गया है तो उस नकदी को जब्त नहीं किया जा सकता।
लेकिन अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है या वह व्यक्ति टैक्स नहीं देता है या टैक्स की चोरी कर रहा है, तो आयकर की धारा 132 के तहत ये एजेंसियां छापेमारी कर उसके घर से बरामद भारी मात्रा में नकदी जब्त कर सकती हैं।
नियमों के मुताबिक
, अगर आप एक बार में बैंक से 50,000 रुपये से ज्यादा निकालते या जमा करते हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। शॉपिंग करते समय आप 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं कर सकते। अगर आप 2 लाख रुपये से ज्यादा की शॉपिंग कैश में करते हैं तो आपको अपने पैन और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी।