इनकम टैक्स स्लैब: नई टैक्स व्यवस्था को लेकर वित्त मंत्रालय का नया आदेश, तुरंत करें चेक

इनकम टैक्स अपडेट: नई टैक्स व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. अब वित्त मंत्रालय ने टैक्स व्यवस्था को लेकर स्पष्ट जानकारी दी है. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर नई टैक्स व्यवस्था को लेकर कई भ्रामक बातें देखने को मिल रही थीं. इसके साथ ही बताया जा रहा था कि 1 अप्रैल 2024 से टैक्स व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है.

वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

मंत्रालय ने कहा है कि 1 अप्रैल, 2024 से कोई नया बदलाव नहीं किया गया है. 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में लोगों के लिए संशोधित नई आयकर प्रणाली लागू की गई, जिसके तहत कर दरें “काफी कम” हैं. हालांकि, इसमें पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूटों और कटौतियों (वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती को छोड़कर) का लाभ नहीं मिलता है।

 

मंत्रालय ने कहा है कि नई कर व्यवस्था ‘डिफ़ॉल्ट’ कर प्रणाली है। हालांकि, करदाता अपनी सुविधा के अनुसार नई या पुरानी कर प्रणाली का चयन अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। नई कर प्रणाली से बाहर निकलने का विकल्प वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है। ”

टैक्स कितना है?

नई टैक्स व्यवस्था में 0-3 लाख रुपये तक की सालाना सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके बाद 3 से 6 लाख रुपये की आय पर 5%, 6 से 9 लाख रुपये की आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपये की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपये की आय पर 20% टैक्स लगाया जाता है. 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30%। इसके अलावा 4 फीसदी हेल्थ और एजुकेशन सेस के तौर पर लिया जाता है.

यदि आप कर व्यवस्था नहीं चुनते हैं तो…

आपको बता दें कि यदि कोई करदाता अपनी कर व्यवस्था का चयन करना भूल जाता है या कर व्यवस्था का चयन नहीं करता है तो उसकी नई कर व्यवस्था अपने आप लागू हो जाएगी। इसके बाद आपका टैक्स नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक अपने आप कट जाएगा.

पुरानी कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब-

0 से ₹2.5 लाख = 0
₹2.5 लाख से ₹5 लाख = 5%
₹5 लाख से ₹10 लाख = 20%
₹10 लाख से ऊपर = 30%