इनकम टैक्स सेविंग: अक्सर लोग टैक्स बचाने के लिए आखिरी समय में निवेश करते हैं, जिसके कारण वे ज्यादा टैक्स नहीं बचा पाते हैं। लेकिन अगर वित्त वर्ष की शुरुआत में ही टैक्स सेविंग की योजना बनाई जाए तो आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। खासकर अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए है। यहां कुछ तरीके बताए गए हैं, जिनके तहत आप लाखों रुपए का टैक्स बचा सकते हैं।
सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक टैक्स छूट की सीमा तय की है, जबकि पुरानी कर व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर छूट दी गई है। ऐसे में अगर आपकी आय इन दोनों कर व्यवस्थाओं से ज़्यादा है तो आपको टैक्स बचाने के लिए कुछ तरीके अपनाने होंगे। आइए जानते हैं कि 10 लाख रुपये की आय पर एक भी रुपये का टैक्स न देने का तरीका क्या है?
10 लाख रुपये की आय पर कितना टैक्स लगता है?
10 लाख रुपये की सालाना आय पर टैक्स बचाने के लिए आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनना होगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत अलग-अलग टैक्स स्लैब उपलब्ध हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स नियम कहता है कि सालाना 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2.5-5 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है। जबकि 5-10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं, 10 लाख रुपये और उससे ज्यादा की सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स स्लैब है।
आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा
अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपये है तो आपको 30 फीसदी टैक्स देना होगा। हालांकि, अगर आप चाहें तो एक भी रुपया नहीं देना होगा। आप कुछ निवेश और कटौतियों का लाभ उठाकर टैक्स की पूरी रकम बचा सकते हैं।
10 लाख की आय पर आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं?
- स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है। ऐसे में अब 9.50 लाख रुपये पर टैक्स लगेगा।
- पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी जैसी योजनाओं में निवेश करके आप आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का टैक्स बचा सकते हैं। अब 8 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा।
- अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपये तक निवेश करते हैं तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट दी जाती है। अब अगर आप 50 हजार रुपये और घटा देते हैं तो 7.50 लाख रुपये पर टैक्स लगेगा।
- अगर आपने भी होम लोन लिया है तो आप आयकर की धारा 24बी के तहत इसके ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। अगर आप 7.50 लाख में से 2 लाख घटा दें तो कुल कर योग्य आय 5.50 लाख होगी।
- इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत मेडिकल पॉलिसी लेने पर आप 25 हजार रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी का और आपके बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने माता-पिता के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं।
- ऐसे में अगर आप 5.50 लाख में से 75 हजार घटा दें तो कुल टैक्स देनदारी 4.75 लाख होगी, जो पुरानी टैक्स व्यवस्था की सीमा 5 लाख रुपये से कम होगी। इसका मतलब है कि आपको 10 लाख की सालाना आय पर एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा।