Income Tax Rules: दिवाली गिफ्ट और बोनस पर आपको देना पड़ सकता है टैक्स, जानें क्या हैं नियम

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Income Tax Rules: दिवाली आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. इस त्योहार पर लोग एक-दूसरे को तोहफे देते हैं. तोहफे की कीमत इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपका रिश्ता किसके साथ कितना गहरा है. इस त्योहार पर कर्मचारी भी अपनी कंपनी से तोहफे (Diwali Gift) और बोनस (Diwali Bonus) मिलने को लेकर उत्साहित रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तोहफे और बोनस टैक्सेबल (Tax on Diwali gift) हो सकते हैं? यानी इनकम टैक्स नियमों (Income Tax Rules) के तहत आपको इन पर टैक्स देना पड़ सकता है.

आज हम आपको दिवाली और बोनस पर लगने वाले टैक्स और इन टैक्स से बचने के तरीकों (Tax Saving Tips) के बारे में बताएंगे।

दिवाली उपहार और बोनस पर कर

आयकर अधिनियम के तहत कंपनी से प्राप्त कोई भी उपहार या बोनस एक अनुलाभ माना जाता है और आपके वेतन का हिस्सा होने के कारण यह कर के दायरे में आता है। इसलिए बोनस से होने वाली आय पर लगाया जाने वाला कर आपके समग्र कर स्लैब के अनुसार तय किया जाएगा।

हालाँकि, कुछ दिवाली उपहार और बोनस कर योग्य नहीं हैं।

5,000 रुपये तक के उपहार: कंपनी से प्राप्त 5,000 रुपये तक के उपहार कर योग्य नहीं हैं।

दूसरों से प्राप्त उपहार: गैर-रिश्तेदारों, जैसे ग्राहक या आपूर्तिकर्ता से प्राप्त उपहार, आमतौर पर कर योग्य नहीं होते हैं, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो।

दिवाली उपहार और बोनस पर टैक्स बचाने के टिप्स

यदि आप अपने दिवाली उपहारों और बोनस पर कर का भुगतान करने से बचना चाहते हैं, तो आपको कर से बचने के इन तरीकों पर विचार करना होगा:

छूट का दावा करें: यदि आपके दिवाली उपहार का मूल्य 5,000 रुपये तक है, तो आप उपहार से संबंधित दस्तावेज दिखाकर छूट का दावा कर सकते हैं।

महंगे गिफ्ट पर इस तरह बचाएं टैक्स: अगर आपकी कंपनी आपको 5,000 रुपये से ज़्यादा कीमत का गिफ्ट देने जा रही है, तो आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि वे गिफ्ट को इस तरह से स्ट्रक्चर करें कि आपको उस पर टैक्स न देना पड़े। उदाहरण के लिए, वे आपको 5,000 रुपये तक का गिफ्ट वाउचर दे सकते हैं और बाकी रकम बोनस के तौर पर दे सकते हैं।

कैश की जगह ये विकल्प चुनें: कैश की जगह गिफ्ट वाउचर, सोने के सिक्के या कोई भी उपकरण देने का विकल्प बेहतर रहेगा। क्योंकि आमतौर पर कैश बोनस की तुलना में इन पर टैक्स लगने की संभावना कम होती है।

दान करें: यदि आपकी कंपनी आपको दिवाली बोनस का एक हिस्सा किसी मान्यता प्राप्त चैरिटी को दान करने की अनुमति देती है, तो आप दान की गई राशि पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं।

इन सुझावों के अलावा, दिवाली उपहारों और बोनस पर कर के मामले में कुछ अन्य बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए:

उपहार का स्रोत: किसी मित्र या गैर-रिश्तेदार से प्राप्त उपहार आम तौर पर कर योग्य नहीं होते हैं, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो। हालाँकि, अगर कोई रिश्तेदार आपको उपहार भेजता है, तो अगर उसका मूल्य एक निश्चित सीमा से ज़्यादा है, तो उस पर कर लग सकता है।

कुछ प्रकार के उपहार, जैसे नकदी या आभूषण, पर अन्य उपहारों की तुलना में कर लगने की अधिक संभावना होती है।