Income Tax Rules: दिवाली गिफ्ट पर टैक्स लगेगा या नहीं, जानिए किन चीजों पर आपको देना होगा टैक्स, देखें पूरी लिस्ट

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Income Tax Rules: दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है. दिवाली के दिन लोग मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मिठाई खाते हैं और एक-दूसरे को उपहार भी देते हैं. इस मौके को खास बनाने के लिए लोग न सिर्फ एक-दूसरे को तोहफे देते हैं, बल्कि कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को तोहफे देती हैं. ये तोहफा कभी कैश में होता है तो कभी किसी तरह के सामान या गिफ्ट के तौर पर. ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमें इन तोहफों पर भी टैक्स देना होगा (दिवाली गिफ्ट पर टैक्स)?

भारत में उपहारों पर कर 1958 में शुरू हुआ था, लेकिन 1998 में इसे समाप्त कर दिया गया। 2004 में आयकर अधिनियम के तहत कुछ नियमों को फिर से लागू किया गया। इसके अनुसार, किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) द्वारा प्राप्त उपहारों को आय माना जाता है और यदि उनका कुल मूल्य एक निश्चित सीमा से अधिक है तो उस पर कर लगाया जाता है।

कौन से उपहारों पर कर लगता है?

धारा 56(2)(x) के तहत अगर किसी वित्तीय वर्ष में उपहारों का कुल मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, तो यह कर योग्य है। इसमें नकद, चेक, बैंक हस्तांतरण, आभूषण, शेयर, जमीन, घर आदि शामिल हैं। अगर इन श्रेणियों में उपहारों का कुल मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, तो इसे अन्य स्रोतों से आय माना जाएगा और इस पर कर लगेगा।

इन उपहारों पर मिलती है टैक्स छूट

कई मौकों पर मिले उपहार भी टैक्स छूट के दायरे में आते हैं। आइये इसे समझते हैं।

रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार

रिश्तेदारों से मिले उपहार किसी भी कीमत पर टैक्स से मुक्त होते हैं। इसमें पति-पत्नी, भाई-बहन, माता-पिता, बच्चे और ससुराल वाले शामिल हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको दिवाली पर अपने माता-पिता से 1 लाख रुपये की कीमत का सोना मिला है, तो उस उपहार पर टैक्स नहीं लगेगा।

शादी में मिले उपहार

शादी के अवसर पर मिलने वाले उपहार भी कर मुक्त होते हैं। यानी शादी में मिलने वाले उपहारों को आपकी अन्य स्रोतों से होने वाली आय में नहीं गिना जाता।

मित्रों या गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार

अगर दोस्तों या गैर-रिश्तेदारों से मिले उपहारों का कुल मूल्य 50,000 रुपये से कम है, तो उस पर कर नहीं लगेगा। लेकिन अगर यह इससे अधिक है, तो उस पर कर लगेगा।

उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति

यदि आपको विरासत या वसीयत के माध्यम से संपत्ति मिली है तो उस पर भी कर नहीं लगेगा।

दान के लिए दिए गए उपहार

यदि आप दान के रूप में उपहार देते हैं तो ये कर-मुक्त होते हैं और आप धारा 80जी के तहत कर छूट प्राप्त कर सकते हैं।

दिवाली पर कंपनी से मिले उपहारों पर कर

दिवाली के मौके पर कंपनियां आमतौर पर अपने कर्मचारियों को उपहार देती हैं। इन उपहारों पर कर प्रणाली उनके मूल्य और स्वरूप पर निर्भर करती है-

नकद उपहार

अगर कंपनी किसी कर्मचारी को नकद पैसा देती है तो उस पर टैक्स लगेगा। इसे आपकी अन्य स्रोतों से होने वाली आय की तरह ही माना जाएगा।

गैर-नकद उपहार

यदि उपहार का मूल्य 5,000 रुपये तक है, तो यह कर-मुक्त है। यदि यह 5,000 रुपये से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि कर्मचारी की कर योग्य आय में जोड़ दी जाती है।

बोनस भुगतान

हर दिवाली पर ज़्यादातर कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को बोनस देती हैं। यह बोनस पूरी तरह से कर योग्य होता है।