आयकर नियम: अब नियोक्ता होंगे टीडीएस जमा करने के लिए जिम्मेदार, कर्मचारी नहीं होंगे जवाबदेह

Income Tax Rules.png

आयकर: करदाताओं के लिए टीडीएस हमेशा चिंता का विषय रहता है। नौकरीपेशा लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि कंपनी ने टीडीएस काट लिया है लेकिन फिर भी उन्हें आयकर विभाग से नोटिस मिल रहे हैं। दरअसल, होता यह है कि कंपनी कर्मचारी के वेतन से टीडीएस काट लेती है, लेकिन उसे समय पर सरकार को जमा नहीं कराती, जिसके कारण कर्मचारी को नोटिस का सामना करना पड़ता है।

हालांकि, नए नियम के लागू होने के बाद टीडीएस जमा करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से कंपनी यानी नियोक्ता की होगी, करदाता टीडीएस जमा करने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाते हुए एक आदेश जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कंपनी कर्मचारी के वेतन से टीडीएस काटकर सरकार को जमा नहीं करती है तो टीडीएस की देनदारी कर्मचारी की नहीं होगी। ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे जब कंपनी ने समय पर टीडीएस जमा नहीं किया, जिसके बाद कर्मचारी को दोबारा टैक्स देना पड़ा।

वेतनभोगी कर्मचारियों की इसी परेशानी को समझते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें टीडीएस चुकाने की चिंता से मुक्त कर दिया है। यानी अब टीडीएस कटौती और सरकार को उसका समय पर भुगतान करने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के मुताबिक यह नियम सभी कंपनियों पर समान रूप से लागू होगा।

यदि कंपनी ने टीडीएस जमा नहीं किया है तो क्या करें?

अगर आप कर्मचारी हैं और आपको कंपनी द्वारा टीडीएस जमा न करने पर आयकर नोटिस मिला है, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अपील करते समय किंगफिशर कर्मचारी को दिए गए फैसले का हवाला दें। कोर्ट के फैसले के अनुसार, कर्मचारी से टीडीएस काटने के बाद उसे जमा न करना आयकर कानून का उल्लंघन और अपराध है। इसके लिए कंपनी पर बहुत भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।