इनकम टैक्स रिटर्न: अब सिर्फ 5 मिनट में दाखिल होगा ITR, जानिए सबसे आसान तरीका

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। आईटी विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी किए हैं। अगर आप भी आईटीआर भरने का प्लान बना रहे हैं तो यहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं। इन्हें फॉलो करके आप आसानी से पांच मिनट के अंदर अपना आईटीआर फाइल कर देंगे।

आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • पैन और आधार कार्ड
  • बैंक स्टेटमेंट
  • फॉर्म 16
  • दान रसीदें (यदि कोई हो)
  • निवेश, बीमा पॉलिसी भुगतान रसीदें, गृह ऋण किस्त भुगतान रसीदें
    ब्याज प्रमाण पत्र

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे दाखिल किया जाता है?

ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट खोलनी होगी. यहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं।

चरण 1: आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट खोलें और पैन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।

चरण 2: अब आपको ‘फाइन इनकम टैक्स रिटर्न’ पर क्लिक करना होगा।

चरण 3: अगले चरण में आपको मूल्यांकन वर्ष का चयन करना होगा। अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल कर रहे हैं तो आपको निर्धारण वर्ष 2024-25 का चयन करना होगा।

चरण 4: अगले चरण में आपको फाइलिंग स्थिति निर्दिष्ट करनी होगी, जिसमें आपको व्यक्तिगत, एचयूएफ और अन्य विकल्प मिलेंगे। अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको ‘इंडिविजुअल’ पर क्लिक करना होगा।

चरण 5: अब आपको आईटीआर का प्रकार चुनना होगा। भारत में 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म हैं। इनमें से आईटीआर 1 से 4 फॉर्म व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए हैं।

चरण 6: अगले चरण में आपको आईटीआर दाखिल करने का कारण बताना होगा। यहां आपको विकल्प मिलते हैं – मूल छूट से अधिक कर योग्य आय, विशिष्ट मानदंडों की पूर्ति और आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य और अन्य विकल्प। आपको इनमें से किसी एक को चुनना होगा.

चरण 7: पहले से दर्ज की गई जानकारी को मान्य करना

पैन, आधार, नाम, जन्मतिथि, संपर्क जानकारी और बैंक विवरण जैसे कई विवरण पहले से ही सहेजे गए हैं। आपको इस जानकारी को सत्यापित करना होगा.

इसके साथ ही आपको अपनी आय, छूट और कटौती का विवरण चरण दर चरण भरना होगा। इनमें से कई डेटा पहले से भरे हुए हैं, आपको इसकी समीक्षा करनी होगी और सही जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपको रिटर्न के सारांश की पुष्टि करनी होगी। विवरण सत्यापित करते समय, यदि कोई कर देय है, तो उसे भुगतान करना होगा।