आयकर रिटर्न दाखिल करना 2024: भारतीय आयकर विभाग विभिन्न करदाताओं के लिए अनुकूलित विभिन्न आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म प्रदान करता है। सही फॉर्म का चयन आपकी आय की सटीक और सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (आय वर्ष 2024-25) के लिए सात ITR फॉर्म जारी किए हैं। किस ITR फॉर्म का उपयोग करना है, यह निर्धारित करना व्यक्तिगत आय स्रोतों, कर योग्य आय और करदाता श्रेणियों जैसे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), कंपनियों आदि जैसे कारकों पर निर्भर करता है। आज हम ITR-1 फॉर्म यानी सहज के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं कि कौन ITR-1 दाखिल कर सकता है।
आईटीआर-1 (सहज) कौन दाखिल कर सकता है?
निवासी और सामान्य निवासी व्यक्ति ITR-1 दाखिल कर सकते हैं। सभी स्रोतों से उनकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और उनकी आय निम्नलिखित स्रोतों से होनी चाहिए:
- वेतन या पेंशन
- एक घर संपत्ति (संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए अपवाद के साथ)
- अन्य स्रोत जैसे ब्याज, लाभांश या पारिवारिक पेंशन (कृषि आय पर ₹5,000 की सीमा के साथ)
ये व्यक्ति ITR-1 दाखिल नहीं कर सकते:
- अनिवासी भारतीय (एनआरआई)
- निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं (RNOR) करदाता
- 50 लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्ति
- व्यवसाय या पेशे से आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति
- ₹5,000 से अधिक कृषि आय वाले व्यक्ति
- पूंजीगत लाभ से आय वाले व्यक्ति (अल्पकालिक या दीर्घकालिक)
- गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश करने वाले व्यक्ति
- कंपनियों के निदेशक
- आयकर अधिनियम की धारा 194एन के अंतर्गत कर कटौती का दावा करने वाले व्यक्ति