ITR फाइल करने के बाद नहीं आया इनकम टैक्स रिफंड, यहां जानें कैसे पाएं इसका लाभ

इनकम टैक्स रिफंड का मतलब है आयकर विभाग द्वारा लिए गए अतिरिक्त टैक्स की वापसी। यह टैक्स टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के जरिए आयकर विभाग के पास जाता है। वहीं, आईटीआर फाइल करते समय अक्सर व्यक्ति अपनी कटौती बता देता है, जिसके बाद आयकर विभाग द्वारा अतिरिक्त टैक्स वापस कर दिया जाता है। हालांकि, कई बार रिफंड फेल हो जाता है। आयकर विभाग ने खुद बताया है कि रिफंड फेल होने पर आप कैसे रिफंड रीइश्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

नौकरीपेशा लोगों से अधिक कर कैसे काटा जाता है?

नौकरीपेशा लोगों के मामले में कई बार गलती से नई टैक्स व्यवस्था चुन ली जाती है और कर्मचारी को HRA और विभिन्न निवेशों से कोई लाभ नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में भी अधिक टैक्स कटता है। हालांकि, ITR दाखिल करते समय वह व्यक्ति अपनी टैक्स व्यवस्था को पुरानी व्यवस्था में बदल सकता है और सभी कटौतियों का दावा कर सकता है। इसके बाद आयकर विभाग द्वारा रिफंड जारी किया जाता है।

रिफ़ंड कितने दिनों में आता है?

आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, आयकर रिफंड आने में करीब 4-5 सप्ताह का समय लगता है। याद रखें, इस रिफंड को पाने के लिए आपको न केवल आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा, बल्कि उसे ई-वेरिफाई भी कराना होगा। कई बार लोग ई-वेरिफाई कराना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका रिफंड अटक जाता है। ई-वेरिफिकेशन के बाद ही 4-5 सप्ताह में रिफंड मिल जाता है।

यदि धन वापसी विफल हो जाए तो क्या करें?

कई बार देखा गया है कि लोग ITR तो सही भर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका रिफंड फेल हो जाता है। अगर आपका रिफंड भी 4-5 हफ्ते में नहीं आता है, तो आपको एक बार आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर वहां रिफंड स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि रिफंड फेल हो गया है, तो आप दोबारा रिफंड मांग सकते हैं।

रिफंड पुनः जारी करने का अनुरोध कैसे करें?

रिफंड को फिर से जारी करने के लिए अनुरोध करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। इसकी पूरी प्रक्रिया आयकर विभाग ने खुद बताई है। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया।

  • सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें और सर्विस रिक्वेस्ट पर जाकर रिफंड रीइश्यू चुनें।
  • वहां आपको रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको उस रिकॉर्ड का चयन करना होगा जिसके लिए आप पुनः जारी करने का अनुरोध करना चाहते हैं।
  • जिस बैंक खाते में आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं, उसे चुनें। ध्यान रखें कि यदि आपके द्वारा चुना गया खाता वैध नहीं है, तो उसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल से वैलिडेट करना होगा।
  • इसके बाद आपको Proceed to Verification पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको आधार ओटीपी, ईवीसी या डीएससी में से किसी एक ई-सत्यापन विधि को चुनना होगा।
  • ऐसा करने के बाद आपको Continue पर क्लिक करना होगा और आपकी रिक्वेस्ट आयकर विभाग के पास चली जाएगी।

रिफ़ंड क्यों विफल हो जाता है?

रिफंड फेल होने का सबसे आम कारण आपके बैंक खाते में कुछ समस्या होना है। आपका अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत होने की वजह से भी रिफंड रुक सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपने अपना अकाउंट वैलिडेट नहीं किया है, तो भी आपका रिफंड फेल हो सकता है। कई बार पैन कार्ड पर लिखा नाम और बैंक अकाउंट में लिखा नाम मेल नहीं खाता, जिसकी वजह से भी आपका रिफंड फेल हो सकता है। अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो भी आपका रिफंड फेल हो सकता है।