अभी तक नहीं आया Income Tax Refund? एक बार करें ये काम, अकाउंट में आ जाएगा पैसा

इनकम टैक्स रिफंड: अगर आप भी समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद भी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो परेशान होने की बजाय आपको यह पता लगाने की जरूरत है कि आपका रिफंड अभी तक क्यों नहीं आया है? इस बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से उन लोगों को इनकम टैक्स रिफंड जारी किया गया है, जिन्होंने समय पर अपना आईटीआर दाखिल किया। अभी कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं, जो रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि आईटीआर रिफंड प्रोसेस न होने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं।

रिफंड मिलने में 30 से 45 दिन का समय लगेगा

रिफंड में देरी के मुख्य कारणों में बैंक खाते की गलत जानकारी देना या गलत आयकर रिफंड का दावा करना शामिल है। आयकर विभाग द्वारा किसी भी करदाता को तब रिफंड जारी किया जाता है जब पहले से भुगतान की गई राशि वास्तविक देयता से अधिक होती है। आयकर विभाग द्वारा टैक्स रिफंड की गणना सभी कटौतियों और छूटों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। आमतौर पर आयकर रिफंड का पैसा 30 से 45 दिनों के भीतर बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कुछ मामलों में, करदाता को दो सप्ताह के भीतर भी टैक्स रिफंड दे दिया जाता है।

यदि आपको रिफंड नहीं मिलता है तो क्या कदम उठाएं

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद आपको ITR का सत्यापन करवाना होता है। इसके बाद विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया की जाती है। अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाती है तो आपको सेक्शन 143 (1) के तहत सूचित किया जाता है। अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड दिया जाना है तो उसे ब्याज (अगर कोई हो) के साथ दिया जाता है। अगर आपको 30 से 45 दिनों के अंदर रिफंड नहीं मिलता है तो आपको अपनी ओर से कुछ कदम उठाने की जरूरत है।

रिफ़ंड पुनः जारी करने का अनुरोध

रिफंड में देरी की वजह करदाता की ओर से की गई कोई गलती हो सकती है। इसके अलावा विभाग द्वारा रिफंड में देरी की वजह कोई और समस्या भी हो सकती है, जिसके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप कार्रवाई करेंगे। अगर समय ज्यादा है तो आप रिफंड को फिर से जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर रिफंड को फिर से जारी करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत करदाता अनुरोध करता है कि जिस रिफंड की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाई है, उसे फिर से जारी किया जाए।

रिफंड पुनः जारी करने का अनुरोध कैसे करें

>> सबसे पहले आईटीआर फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करें.

>> इसके बाद ‘सर्विसेज’ टैब पर क्लिक करें और यहां ‘रिफंड रीइश्यू’ पर क्लिक करें।

>> यहां क्लिक करने पर एक नया वेबपेज खुलेगा और यहां आपको ‘क्रिएट रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उस आईटीआर को चुनें जिसके लिए आप रिफंड रीइश्यू के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यह पूरा हो जाने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें और उस बैंक अकाउंट को चुनें जहां आप रिफंड पाना चाहते हैं।

>> इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर वेरिफिकेशन मेथड में से आधार ओटीपी, ईवीसी या डीएससी चुनें। ओटीपी मिलने के बाद उसे दर्ज करें और प्रोसेस करें।