आयकर जुर्माना: 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर कितना जुर्माना लगेगा?

इनकम टैक्स पेनाल्टी: अगर आपकी आय बेसिक छूट सीमा से ज्यादा है तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जिनमें आय बेसिक छूट सीमा से कम होने पर भी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। सवाल यह है कि अगर आखिरी तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो क्या होगा?

विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अनुमति

आयकर नियमों के अनुसार, अगर कोई करदाता किसी कारणवश अंतिम तिथि तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, तो उसे उस वर्ष की 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति होती है। इसे बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग कहते हैं। बिलेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने पर करदाताओं को जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने की राशि करदाता की वार्षिक आय पर निर्भर करती है।

विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना

अगर किसी करदाता की सालाना आय 5 लाख रुपये या उससे कम है तो उसे देरी से रिटर्न दाखिल करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर करदाता की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा करदाता को अपनी टैक्स देनदारी पर ब्याज भी देना होगा। इस तरह 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल न करने पर दो तरह की पेनाल्टी लगेगी।

टैक्स पर ब्याज देना होगा

आयकर अधिनियम की धारा 234ए के अनुसार करदाता को अपनी कर राशि पर हर महीने 1 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होता है। ब्याज की गणना उस तारीख तक की जाती है जिस दिन करदाता रिटर्न दाखिल करता है। ब्याज की गणना 1 अगस्त की तारीख से की जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर विभाग यह जुर्माना इसलिए लगाता है ताकि करदाता समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल कर दें।

समय सीमा तक रिटर्न दाखिल करने के लाभ

डेडलाइन के अंदर रिटर्न दाखिल करने के कई फायदे हैं। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल न करने पर करदाताओं को रिफंड का पैसा नहीं मिलता। इस बीच अगर उन्हें होम लोन या कोई और लोन चाहिए तो उन्हें परेशानी हो सकती है। बैंक या एनबीएफसी लोन आवेदन मिलने पर आवेदक से आयकर रिटर्न मांगते हैं।