आयकर नोटिस: अब घर बैठे आयकर विभाग से प्राप्त नोटिस, आदेश और अन्य संचार को सत्यापित करें, जानें कैसे

इनकम टैक्स नोटिस: इनकम टैक्स नोटिस आते ही बुजुर्गों की हालत खराब हो जाती है। आम आदमी उस वक्त हैरान हो जाता है जब अचानक आयकर विभाग का नोटिस आ जाता है. यह भी संभव है कि वह मांगी गई जानकारी बिना सोचे-समझे साझा कर दे. लेकिन, ये गलती मत कीजिए. ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब जालसाज आयकर विभाग के नाम पर लोगों को फर्जी इनकम टैक्स नोटिस भेज रहे हैं. इनका मकसद इसके जरिए निजी जानकारी हासिल कर धोखाधड़ी करना है। आयकर विभाग द्वारा मिला नोटिस असली है या नकली, इसका पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप घर बैठे तुरंत नोटिस की हकीकत जान सकते हैं।

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन टूल (इनकम टैक्स नोटिस वेरिफिकेशन टूल) की मदद से आयकर विभाग से प्राप्त नोटिस, आदेश और अन्य संचार को सत्यापित किया जा सकता है। इस टूल की मदद से आप यह सत्यापित कर सकते हैं कि आपको जो टैक्स नोटिस या ऑर्डर मिला है, वह आयकर विभाग द्वारा ही जारी किया गया है या नहीं। खास बात यह है कि इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको टैक्स विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं है. यह एक प्री-लॉगिन सेवा है, जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है।

नई दिल्ली। इनकम टैक्स का नोटिस आते ही बुजुर्गों की हालत खराब हो जाती है. आम आदमी उस वक्त हैरान हो जाता है जब अचानक आयकर विभाग का नोटिस आ जाता है. यह भी संभव है कि वह मांगी गई जानकारी बिना सोचे-समझे साझा कर दे. लेकिन, ये गलती मत कीजिए. ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब जालसाज आयकर विभाग के नाम पर लोगों को फर्जी इनकम टैक्स नोटिस भेज रहे हैं. इनका मकसद इसके जरिए निजी जानकारी हासिल कर धोखाधड़ी करना है। आयकर विभाग द्वारा मिला नोटिस असली है या नकली, इसका पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप घर बैठे तुरंत नोटिस की हकीकत जान सकते हैं।

सत्यापन के दो तरीके हैं

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट की मदद से आप दो तरीकों से आयकर विभाग से प्राप्त नोटिस की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं। आप इसे अपने PAN की मदद से वेरिफाई कर सकते हैं. या फिर आप डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) की मदद से भी यह काम कर सकते हैं.

ऐसे करें वेरिफाई

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  • यहां “त्वरित लिंक” पर क्लिक करें और “आईटीडी द्वारा जारी नोटिस/आदेश प्रमाणित करें” पर क्लिक करें।
  • पैन या डीआईएन का उपयोग करके सत्यापन प्रक्रिया चुनें।
  • अगर आप पैन से चेक करना चाहते हैं तो आपको दस्तावेज का प्रकार (नोटिस, ऑर्डर), मूल्यांकन वर्ष, जारी करने की तारीख और मोबाइल आदि भरना होगा।
  • DIN विकल्प चुनने पर, आपको DIN के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और नोटिस पर उपलब्ध OTP सत्यापन करना होगा।
  • आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.
  • ओटीपी को निर्धारित स्थान पर दर्ज करें और जारी रखें पर क्लिक करें।
  • इसके बाद टूल अपने आप पुष्टि कर देगा कि आपको मिला नोटिस असली है या नकली।