Income Tax Notice: क्रेडिट कार्ड यूजर्स भूलकर भी न करें ये 7 ट्रांजेक्शन, वरना आएगा इनकम टैक्स नोटिस

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इनकम टैक्स नोटिस: अगर आप इनकम टैक्स नोटिस से बचना चाहते हैं तो भूलकर भी ये 7 ट्रांजेक्शन न करें। अगर आप इनमें से कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ सकते हैं। आपको नोटिस भेजा जा सकता है। अगर ये ऐसे ट्रांजेक्शन हैं तो कोई CA भी आपको नहीं बचा पाएगा। खास तौर पर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए ये जानकारी बेहद जरूरी है। जानिए कौन से ट्रांजेक्शन आपको मुश्किल में डाल सकते हैं।

विदेश यात्रा पर भारी खर्च: अगर आपने एक साल में विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं तो इसका डेटा आयकर विभाग के पास चला जाता है।

क्रेडिट कार्ड पर बड़ा खर्च: अगर आप सालाना 2 लाख रुपये से ज्यादा क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं तो आयकर विभाग आप पर नजर रखता है। बड़े ट्रांजेक्शन विभाग की नजर में आ सकते हैं।

₹ 1 लाख से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल का नकद भुगतान

म्यूचुअल फंड और शेयरों में भारी निवेश: अगर आपने एक साल में म्यूचुअल फंड, शेयर या बॉन्ड में 10 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश किया है तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।

30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति में निवेश: यदि आपने कोई ऐसी संपत्ति खरीदी है जिसका मूल्य 30 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो इसकी जानकारी स्वतः ही आयकर विभाग तक पहुंच जाती है।

बड़ी मात्रा में नकद जमा: अपने बैंक खाते में बड़ी मात्रा में नकद जमा करना आयकर विभाग का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यदि आप 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा करते हैं तो नोटिस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

नकद में बड़ी राशि का व्यावसायिक लेन-देन: आयकर विभाग नकद में किए गए व्यावसायिक लेन-देन पर नज़र रखता है। विभाग आपसे 50,000 रुपये से अधिक के व्यावसायिक लेन-देन की जानकारी मांग सकता है।