इनकम टैक्स: इस साल आपको कितना देना होगा टैक्स

आयकर दाखिल करना लोगों को एक उबाऊ काम लग सकता है, खासकर उन लोगों को जो इसे पहली बार दाखिल करने जा रहे हैं। इस बीच पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था के बीच चयन से भ्रम और बढ़ सकता है। इन सभी समस्याओं को हल करने और टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आयकर विभाग एक ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर लेकर आया है। करदाताओं को यह तय करने में मदद करने के लिए फरवरी 2023 में कर कैलकुलेटर पेश किया गया था कि कौन सी कर व्यवस्था उनके लिए बेहतर है – नई या पुरानी।

ऑनलाइन कर कैलकुलेटर को अनुमानित कर देनदारी का आंकड़ा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह करदाताओं के लिए आय, कटौतियों और कर क्रेडिट के आधार पर उनके बकाया कर या संभावित रिफंड राशि का अनुमान लगाने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।

आयकर की गणना करना क्यों महत्वपूर्ण है?

फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इनकम टैक्स जानना बहुत जरूरी है. यह आपको प्रभावी ढंग से बजट बनाने, खर्चों पर निर्णय लेने और तदनुसार बचत निर्धारित करने में मदद कर सकता है।

टैक्स कैलकुलेटर से आयकर की गणना कैसे करें?

टैक्स कैलकुलेटर वर्तमान में आयकर विभाग की वेबसाइट पर सक्रिय है। इसलिए सबसे पहले आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://incometaxindia.gov.in/pages/tools/income-tax-calculator.aspx) पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको ये जानकारी देनी होगी-

करदाता प्रकार

  • पुरुष / महिला / वरिष्ठ नागरिक / अति वरिष्ठ नागरिक
  • आवासीय स्थिति
  • वेतन और विशेष दर आय के अलावा अन्य आय
  • संपत्ति पर ब्याज
  • धारा 80सीसीएच(2), 80सीसीडी(2), 80जेजेएए और पारिवारिक पेंशन कटौती धारा 5757(आईआईए) के तहत दोनों व्यवस्थाओं के लिए कटौती की अनुमति है। इनके अलावा अन्य कटौती या छूट नई कर व्यवस्था में पात्र नहीं हैं

यह ध्यान देने योग्य है कि जहां टैक्स कैलकुलेटर का उद्देश्य जनता को मौलिक कर गणना तक आसान पहुंच प्रदान करना है, वहीं आयकर विभाग सटीक कर गणना प्रदान करने का दावा नहीं करता है।