Income Tax Exemption: करदाता इस तरह बचा सकते हैं 5 लाख रुपये तक इनकम टैक्स, जानिए कैसे मिलेगी टैक्स छूट

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इनकम टैक्स सेविंग: इनकम टैक्स बचाने की जद्दोजहद एक बार फिर शुरू हो गई है। अप्रैल शुरू होते ही कंपनियां भी अपने कर्मचारियों से इनकम टैक्स को लेकर निवेश और अन्य बचत के बारे में जानकारी मांगना शुरू कर देती हैं। आपको कंपनी की ओर से निवेश घोषणा के संबंध में एक मेल भी प्राप्त हुआ होगा। अगर आप अभी 5 कदम उठाएंगे तो चालू वित्त वर्ष में आप 5 लाख रुपये से ज्यादा का इनकम टैक्स बचाएंगे. इतना ही नहीं, आपका पैसा भी बढ़ेगा और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा।

80C में 1.5 लाख रुपये की छूट

आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर नहीं लगाया जाता है। इसमें आप ईएलएसएस जैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करके पैसे बचा सकते हैं। पीपीएफ, सुकन्या, टैक्स सेविंग एफडी, होम लोन मूलधन जैसे विकल्पों पर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है।

होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रु

अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा समय है। इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट भी मिलती है. इस तरह आपको सिर्फ होम लोन पर कुल 3.5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है.

हेल्थ इंश्योरेंस पर 75 हजार की छूट

आयकर विभाग स्वास्थ्य बीमा पर भी छूट देता है। आपको अपना और अपने परिवार का बीमा कराने पर प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है, जबकि बुजुर्ग माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पर आपको 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। इस तरह हेल्थ इंश्योरेंस पर कुल 75 हजार रुपये की छूट मिल रही है.

एनपीएस अकाउंट पर 50 हजार की छूट

अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत टियर-2 खाता खोलते हैं तो आपको 50 हजार रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलेगी. हालांकि, यह ध्यान रखना होगा कि टियर-2 अकाउंट तभी खोला जा सकता है, जब आपके पास टियर-1 अकाउंट हो।

FD के ब्याज पर 40 हजार रुपये तक का फायदा

इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत अगर आप टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करते हैं तो इस पर मिलने वाले ब्याज पर आपको 40 हजार रुपये तक इनकम टैक्स में छूट मिलेगी. इस तरह आपने देखा कि सिर्फ 5 कदम उठाकर आप 5 लाख रुपये से ज्यादा की टैक्स छूट का फायदा पा सकते हैं.