आयकर विभाग ने जारी की चेतावनी, करदाताओं पर ये गलती करने पर लगेगा 10 लाख रुपये का जुर्माना

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इनकम टैक्स: आयकर विभाग ने करदाताओं को सख्त चेतावनी दी है। विदेशी संपत्ति या कमाई को छुपाने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम काले धन को रोकने के लिए बने कानून के तहत आता है। यह चेतावनी इसलिए भी जारी की गई है ताकि सभी करदाता वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में सभी जानकारियां सही भरें। विभाग चाहता है कि लोग टैक्स भरने के नियमों का पालन करें और उन्हें अच्छी तरह समझें। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि विदेशी संपत्ति किसे माना जाता है? आयकर विभाग के मुताबिक भारत का कोई भी नागरिक जिसका विदेश में बैंक खाता, बीमा पॉलिसी, कंपनियों में हिस्सेदारी, अचल संपत्ति, कस्टोडियल अकाउंट, शेयर, कर्ज, ट्रस्ट या कोई अन्य पूंजीगत संपत्ति है, उसे अपनी आईटीआर में विदेशी संपत्ति या आय का पूरा ब्योरा देना होगा। यह नियम उन सभी पर लागू होता है जिनकी आय टैक्स सीमा से कम है या जिनकी संपत्ति घोषित स्रोतों से अर्जित की गई है।

सीबीडीटी ने क्या कहा है?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी संपत्ति या आय के बारे में जानकारी छिपाता है तो उस पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस अभियान के तहत सीबीडीटी उन सभी लोगों को एसएमएस और ईमेल भेजेगा, जिन्होंने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आईटीआर जमा कर दिया है। इन संदेशों में खास तौर पर वे लोग शामिल होंगे, जिनके पास विदेशी खाते या संपत्ति होने की संभावना है या जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत विदेशी स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं।

इस अभियान का उद्देश्य क्या है?

इस अभियान का उद्देश्य लोगों को, खास तौर पर उन लोगों को, जिनके पास बहुत ज़्यादा मूल्य की विदेशी संपत्ति है, यह याद दिलाना और मार्गदर्शन करना है कि वे अपने ITR में विदेशी संपत्ति अनुसूची को सही तरीके से भरें। देर से या अपडेटेड ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है। याद रखें, सही और पूरी जानकारी देना आपकी ज़िम्मेदारी है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।