आयकर विभाग का ऐलान..! 31 मई से पहले PAN को आधार से लिंक नहीं कराया तो कटेगा दोगुना TDS, यहां जानें डिटेल्स

पैन-आधार लिंकिंग: आयकर विभाग ने करदाताओं को उच्च दर पर कर कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन को आधार से लिंक करने की सलाह दी है। आयकर नियमों के अनुसार, यदि स्थायी खाता संख्या (पैन) को बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो लागू दर से दोगुना टीडीएस काटा जाएगा। आयकर विभाग ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि किसी का पैन 31 मई की नियत तारीख तक आधार से लिंक हो जाता है, तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अंतिम तिथि 31 मई तक है

आयकर विभाग (आईटी विभाग) ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “उच्च दर पर कर कटौती (टीडीएस) से बचने के लिए 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करें। अगर आपने अभी तक पैन नहीं जोड़ा है, तो इस समयसीमा को ध्यान में रखें।” एक अलग पोस्ट में, आईटी विभाग ने बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलरों सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक वित्तीय लेनदेन का विवरण (एसएफटी) दाखिल करने के लिए भी कहा है। विभाग ने कहा, “एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2024 है।” सही और समय पर दाखिल करके दंड से बचें।

1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा

रिपोर्टिंग संस्थाएँ विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, सब-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, डाकघर, बॉन्ड/डिबेंचर जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश देने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियों को कर अधिकारियों के पास एसएफटी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर प्रत्येक ‘डिफ़ॉल्ट’ दिन के लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एसएफटी दाखिल न करने या गलत विवरण दाखिल करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर विभाग एसएफटी के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेन-देन पर नज़र रखता है।

पैन-आधार को कैसे लिंक करें?

पैन को आधार से लिंक करने के कई तरीके हैं। आप इसे ऑनलाइन या एसएमएस भेजकर भी करवा सकते हैं। हम नीचे इसकी प्रक्रिया बता रहे हैं।

पैन-आधार को ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

  • इस लिंक https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें।
  • अगर पहले से रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर करें। आपका पैन नंबर (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।
  • अब अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि दर्ज कर लॉगइन करें।
  • एक पॉप अप विंडो आएगी, जिस पर आपसे पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहा जाएगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ में जाकर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
  • अब यहां पैन पर दर्ज जन्मतिथि और लिंग का विवरण पहले से ही दिखाई देगा।
  • अब इन विवरणों को अपने आधार विवरण से मिलाएं। अगर दोनों दस्तावेजों में ये विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो आपको सबसे पहले जो गलत है उसे सही करना होगा।
  • यदि विवरण मेल खाते हैं तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करें।
  • एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो गया है।
  • आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।

पैन-आधार लिंकिंग: एसएमएस के माध्यम से लिंक करें

  • अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें।
  • 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
  • फिर 10 अंकों का पैन नंबर लिखें।
  • अब संदेश को 567678 या 56161 पर भेजें।