इनकम टैक्स: बैंक में पैसा जमा करने से पहले रहें सावधान! लग सकता है 60 फीसदी टैक्स, जानें गाइडलाइंस

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नकद जमा सीमा: एक बैंक खाता आपके पैसे के प्रबंधन के लिए है। इसमें आप पैसे जमा करते और निकालते रहते हैं. हालाँकि, आपका बैंक खाता कई नियमों से बंधा हुआ है। अगर इसमें कोई गलती हुई तो आपको 60 फीसदी तक टैक्स देना पड़ सकता है.

दरअसल, आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आप अपने खाते में नकदी जमा करते हैं और आय का स्रोत बताने में असफल रहते हैं तो आपसे भारी टैक्स वसूला जाएगा, जिसमें 25 फीसदी सरचार्ज और 4 फीसदी सेस शामिल है. तो आइए हम आपको नकदी जमा करने के नियमों से परिचित कराते हैं।

60 प्रतिशत टैक्स देय
आयकर अधिनियम की धारा 68 के अनुसार, आयकर विभाग को आय के स्रोत का खुलासा न करने पर नोटिस जारी करके 60 प्रतिशत टैक्स लगाने की शक्ति है। याद रखें, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लोग नकदी का कम से कम इस्तेमाल करें। बचत खातों में नकद जमा सीमा लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

10 लाख से अधिक नकद जमा की सूचना देनी होगी
आयकर अधिनियम के अनुसार, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में बचत खाते में 10 लाख से अधिक नकद जमा करते हैं, तो आपको कर अधिकारियों को सूचित करना होगा। चालू खाते में यह सीमा 50 लाख रुपये है. हालांकि, यह जानना जरूरी है कि सीमा से अधिक नकद जमा पर तत्काल कोई टैक्स नहीं लगता है। साथ ही अगर आप सही जानकारी देने में सफल रहते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.

1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 2% टीडीएस 
आयकर अधिनियम की धारा 194एन में कहा गया है कि यदि बैंक खाते से 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकाली जाती है तो दो प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा। हालाँकि अगर आपने पिछले 3 साल से आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो आपको 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी पर केवल 2% टीडीएस और 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 5% टीसीएस देना होगा।