केरल के वालयार मामले में सीबीआई ने माता-पिता पर गंभीर आरोप, कोर्ट में पेश की चार्जशीट

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केरल के चर्चित वालयार मामले में सीबीआई ने माता-पिता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि माता-पिता ने अपनी बेटियों के साथ बलात्कार के लिए उकसाया। यह चार्जशीट एर्नाकुलम स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश की गई है। आरोपियों पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सीबीआई के अनुसार, माता-पिता पर आईपीसी की धारा 109 के तहत रेप के लिए उकसाने का गंभीर आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने 6 अलग-अलग अपराधों को शामिल करते हुए आरोपपत्र दायर किया है।

वालयार केस: एक नजर में

  • साल 2017: वालयार में दो नाबालिग बहनें अपने घर में मृत पाई गई थीं।
  • जांच और आरोप: प्रारंभिक जांच में बलात्कार और हत्या के आरोप लगे थे।
  • मामले का स्थानांतरण: पिछले साल, केरल हाई कोर्ट ने इस केस को पलक्कड़ POCSO कोर्ट से एर्नाकुलम सीबीआई अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।
    • यह आदेश सीबीआई की याचिका पर दिया गया, जिसमें पलक्कड़ की विशेष अदालत से मुकदमा एर्नाकुलम सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।

क्या है वालयार का मामला?

  • 13 साल की बड़ी बहन की मौत:
    7 जनवरी 2017 को, 13 वर्षीय लड़की का शव अट्टापल्लम स्थित उसके घर में फंदे से लटका मिला।
  • 9 वर्षीय छोटी बहन की मौत:
    4 मार्च 2017 को, 9 साल की छोटी बहन भी उसी घर में लटकी पाई गई।
  • पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट:
    12 मार्च 2017 को जारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दोनों बहनों के साथ बलात्कार हुआ था।

पुलिस की जांच और विवाद

  • पलक्कड़ एएसपी के नेतृत्व में विशेष जांच दल:
    बहनों की मौत के बाद 6 मार्च 2017 को विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया।
  • पुलिस का आरोपपत्र:
    22 जून 2019 को पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल करते हुए इन मौतों को आत्महत्या करार दिया।
  • अभियुक्तों का बरी होना:
    • 9 अक्टूबर 2019 को अदालत ने मुख्य आरोपी प्रदीप कुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
    • 25 अक्टूबर 2019 को अन्य आरोपियों शिबू, एम मधु और वी मधु को भी रिहा कर दिया गया।

सीबीआई का नया आरोपपत्र

सीबीआई ने वालयार मामले की गहराई से जांच करते हुए माता-पिता को भी आरोपी बनाया है।

  • आरोप:
    माता-पिता पर अपनी बेटियों के साथ बलात्कार के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है।
  • कानूनी धाराएं:
    POCSO एक्ट और IPC की धारा 109 (उकसाने) समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।