ज्ञानवापी मामले में ‘सुप्रीम’ ने मुस्लिम पक्ष को झटका, पूजा रोकने से किया इनकार, CJI का अहम निर्देश

ज्ञानवापी मस्जिद मामला : सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास बेसमेंट में पूजा के खिलाफ मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत ने आदेश लागू करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था, लेकिन सरकार ने इसे तुरंत लागू कर दिया. हाईकोर्ट से भी हमें राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट को इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए. 

चीफ जस्टिस ने क्या कहा… 

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले में नोटिस जारी किया और अगली तारीख पर सुनवाई का संकेत दिया. हालाँकि, मस्जिद पक्ष के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं और ज्ञानवापी में व्यासजी के तहखाने में पूजा पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि बेसमेंट का प्रवेश द्वार दक्षिण से है और मस्जिद का प्रवेश उत्तर से है. दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते. इसलिए हमारा निर्देश है कि फिलहाल पूजा और नमाज दोनों अपनी-अपनी जगह पर जारी रहनी चाहिए. 

व्यास परिवार के वकील ने नोटिस का विरोध किया 

व्यास परिवार के वकील श्याम दीवान ने औपचारिक नोटिस जारी करने का विरोध किया. वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में मामला अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है. इस समय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है.’