पाकिस्तान: अपने बेटों से बात नहीं कर सकते इमरान खान, कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

रावलपिंडी कोर्ट के नियमों के मुताबिक, हफ्ते में एक बार अपने बेटों से व्हाट्सएप कॉल पर बात करने की इमरान खान की अर्जी खारिज कर दी गई है. पूर्व प्रधानमंत्री ने अदालत में याचिका दायर की थी कि उन्हें सप्ताह में एक बार अपने बेटों से व्हाट्सएप कॉल पर बात करने की अनुमति दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इस बात को मानने से मना किया है.

क्या कहता है जेल नियम?

जेल अधिकारियों के अनुसार, ऐसा कोई नियम नहीं है जो कैदियों को व्हाट्सएप का उपयोग करके अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत करने की अनुमति देता हो। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि जेल में बंद इमरान खान को महीने में दो बार अपने बच्चों से बात करने की इजाजत दी जाएगी. जो फिलहाल मां जेमिमा खान के साथ यूके में रहती हैं। जेमिमा इमरान खान की पूर्व पत्नी हैं।

रावलपिंडी के एटीसी कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अदियाला जेल से अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की अनुमति नहीं मिलने के बाद रावलपिंडी आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) में याचिका दायर की। याचिका में दलील दी गई कि कानून द्वारा अनुमति दिए जाने के बावजूद उन्हें अपने बेटों से मिलने से मना कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मलिक इजाज आसिफ की अध्यक्षता वाली एटीसी ने इस मामले में जेल प्रशासन से जवाब मांगा है. इस बीच, एक दिन पहले आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने जिन्ना हाउस में इमरान खान की अंतरिम जमानत याचिका और 2023 में 9 मई की घटनाओं सहित दो अन्य मामलों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को सुनवाई के दौरान इमरान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलील दी कि पीटीआई संस्थापक को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है.

वकील ने इमरान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए

सलमान सफ़दर का कहना है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में किसी एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ इतने मामले नहीं देखे हैं. सफदर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जो वास्तव में घटनास्थल पर संस्थानों के खिलाफ भड़का रहे थे। इमरान के वकील ने सवाल उठाया कि जब अपराध के समय वह हिरासत में था तो उसके खिलाफ मामला कैसे दर्ज किया जा सकता है।

इमरान पर समर्थकों को भड़काने का आरोप

इसके जवाब में सरकार के वकील ने दलील दी कि इमरान खान ने अपने समर्थकों से कहा था कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वे नागरिकों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाएं. वकील ने कहा कि पाकिस्तान में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के निर्देश देने के परिणामस्वरूप ऐसी घटनाएं हुईं. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पीटीआई संस्थापक की अंतरिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

इमरान की गिरफ्तारी के बाद हंगामा मच गया

पिछले साल 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसक झड़पें हुईं। इमरान खान की गिरफ्तारी से देश के कई प्रमुख शहरों और दूरदराज के इलाकों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे पार्टी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और उनमें काफी गुस्सा था। विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद से सशस्त्र बलों को बुलाया गया था। श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में कोर कमांडर के घर सहित सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया। इसके बाद 9 मई के दंगों के सभी मामलों में इमरान खान को मुख्य आरोपी बनाया गया.