नए तोशाखाना मामले में इमरान-बुशरा को नहीं मिली जमानत, अदियाला जेल में सुनवाई के बाद सुनाया गया फैसला.

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने नए तोशाखाना मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी है। इस मामले में पति-पत्नी पर सरकारी उपहार खरीदने में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप है. नए मामले में पति-पत्नी के खिलाफ मुकदमे का फैसला 2 अक्टूबर को होना है.

नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने इसी साल तोशाखाना 2.0 के नाम से केस दायर किया था. यह मामला इस आरोप पर आधारित है कि इमरान-बुशरा ने तोशाखाना में जमा कराए बिना बुल्गारी आभूषण का एक सेट खरीदा था। विशेष न्यायाधीश सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अदियाला जेल में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया.

इमरान के खिलाफ आतंकवाद का नया मामला दर्ज:

वहीं, शनिवार को रावलपिंडी के लियाकत बाग इलाके में इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के विरोध प्रदर्शन को लेकर पंजाब पुलिस ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया. इमरान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और पार्टी अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर खान को भी आरोपी बनाया गया है.