पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, EPFO ​​ने पैसे निकालने के नियमों में किया बड़ा बदलाव…

EPFO नियम: ईपीएफओ ने पीएफ खाते से पैसे निकालने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. बदले नियमों में खाताधारकों को राहत दी गई है. अब पीएफ खाताधारक अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा 50 हजार रुपये थी. अब इसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है. नए नियम 16 ​​अप्रैल से लागू हो गए हैं.

एक्स

जरूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं पैसा-
पीएफ खाताधारक अपनी जरूरत के हिसाब से अपने खाते से कुछ रकम निकाल सकते हैं. यह राशि स्वयं या परिवार के सदस्यों से संबंधित खर्चों, घर के निर्माण या घर की खरीद और बच्चों की शादी से संबंधित खर्चों के लिए निकाली जा सकती है। हालांकि, पीएफ खाते में जमा पूरी रकम निकालने की इजाजत नहीं है.

EPFO ने नए नियमों में फॉर्म 31 के पैराग्राफ 68J के तहत मौजूदा सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है. इस पैराग्राफ के तहत पीएफ खाताधारक अपनी या अपने परिवार के सदस्यों (मां, पिता, बच्चे आदि) की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रकम निकाल सकते हैं। ध्यान रखें कि जितनी रकम आप निकालना चाहते हैं वह पीएफ खाते में होनी चाहिए।

इन बीमारियों में शामिल हैं-
पैराग्राफ 68जे के तहत पीएफ खाताधारक कैंसर, मानसिक बीमारी, टीबी, लकवा आदि जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पैसे निकाल सकते हैं। इस राशि को निकालने के लिए डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। रकम निकालने के लिए आप ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं.

xx

पीएफ में पैसा निकाल सकते हैं
खाताधारक फॉर्म 31 भरकर खाते से कुछ रकम निकाल सकते हैं। हालांकि, यह रकम केवल कुछ जरूरी कामों के लिए ही निकाली जा सकती है। इसमें होम लोन चुकाना, घर खरीदना, बच्चों की शादी या उच्च शिक्षा आदि जैसे कारण शामिल हैं। वहीं, विकलांगों के लिए चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए भी पीएफ खाते से पैसा निकाला जा सकता है।