केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में कहा कि देशभर में कुल 994 संपत्तियों पर वक्फ द्वारा अवैध कब्जे की सूचना दी गई है। जिसमें अकेले तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 734 ऐसी संपत्तियां हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता जॉन ब्रिटास के सवालों के लिखित जवाब में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ पर उपलब्ध जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि देश में वक्फ अधिनियम के तहत 872,352 और 16,713 परिवर्तनीय वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं।
अल्पसंख्यक मामलों के
मंत्री किरण रिजिजू ने एक जवाब में कहा कि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया गया है. मंत्रालय ने आगे कहा कि देश भर में ऐसी कुल 994 संपत्तियों में से, तमिलनाडु में सबसे अधिक 734 संपत्तियां हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू-कश्मीर में 10 संपत्तियां हैं।
2019 के बाद से वक्फ को नहीं मिली जमीन
उधर, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि 2019 के बाद से केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड को कोई जमीन उपलब्ध नहीं करायी गयी है. 2019 से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वक्फ बोर्ड को दी गई जमीन की जानकारी के संबंध में एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा दी गई जमीन का कोई डेटा नहीं है.
हालांकि, उन्होंने कहा कि जहां तक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का सवाल है, 2019 के बाद से भारत सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है. पिछले हफ्ते, जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि पैनल ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर उनके अधिकार क्षेत्र में विवादित वक्फ संपत्तियों का विवरण मांगा है।