5 अप्रैल तक निवेश नहीं किया तो होगा बड़ा नुकसान!

सार्वजनिक भविष्य निधि मोटे तौर पर, पीपीएफ योजना में निवेश न केवल भविष्य की सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि कर छूट का लाभ भी प्रदान करता है। लेकिन निश्चित रूप से अधिक लाभ पाने के लिए आपका निवेश 5 अप्रैल तक पूरा हो जाना चाहिए। नहीं तो बहुत नुकसान होगा. 

पब्लिक प्रोविडेंट फंड केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है जो शून्य जोखिम के साथ उच्च रिटर्न प्रदान करती है। पीपीएफ पर ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख को की जाती है। अगर आप एक साथ बड़ी रकम जमा करना चाह रहे हैं तो आपको इसे 5 अप्रैल तक पूरा कर लेना चाहिए। तभी ब्याज की रकम का भुगतान किया जाएगा. फिलहाल केंद्र सरकार पीपीएफ पर 7.1 फीसदी ब्याज दे रही है. पीपीएफ 15 साल की अवधि के लिए होता है. अगर आप सालाना 1.5 लाख की दर से निवेश करते हैं तो आपको 15 साल तक ब्याज के रूप में 18.18 लाख मिलेंगे. लेकिन निवेश हर साल 5 अप्रैल तक पूरा हो जाना चाहिए. 

अगर कोई 5 अप्रैल के बाद डिपॉजिट करता है तो उस व्यक्ति को 15.84 लाख ही ब्याज मिलेगा. यानी 2.69 लाख का नुकसान. यदि 15 अप्रैल को पीपीएफ खाते में पैसा निवेश किया जाता है, तो पीपीएफ नियमों के अनुसार 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक शेष राशि पर ब्याज की गणना की जाएगी। इसलिए 5 अप्रैल के बाद जमा की गई रकम पर ब्याज नहीं लगेगा. फिलहाल सरकार पीपीएफ पर 7.1 फीसदी ब्याज दे रही है. ब्याज की गणना की जाती है और हर महीने की 5 तारीख तक खाते में शेष राशि पर भुगतान किया जाता है। इसलिए अगर आप पीपीएफ में पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको 5 तारीख तक यह काम करना होगा.