अगर आपको प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा नहीं मिलता है तो क्या आप वसीयत रद्द कर सकते हैं? जानिए कानूनी प्रावधान..

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अगर आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति सिर्फ़ चुनिंदा लोगों को ही मिले, तो इसके लिए संपत्ति का होना ज़रूरी है। बिना वसीयत के मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा संपत्ति उत्तराधिकार कानून के अनुसार होगा।

ऐसे में किसी भी विवाद से बचने के लिए वसीयत को रजिस्टर कराना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रजिस्टर्ड वसीयत को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आइए नीचे इसका जवाब जानते हैं…

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पहले जानें कैसे बंटेगा संपत्ति का बंटवारा:
वसीयत को कोर्ट में चुनौती देने से पहले जान लें कि संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है। किसी भी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति में उसके सभी बच्चों और उसकी पत्नी का बराबर अधिकार होता है।

इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के परिवार में 3 बच्चे हैं, और उन बच्चों की शादी के बाद और बच्चे पैदा हो गए हैं, तो उसकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा सबसे पहले उन 3 बच्चों में किया जाएगा। इसके बाद उन तीनों के बच्चों में संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। यानी वो संपत्ति जो उनके पिता के हिस्से में आई थी। संपत्ति के बंटवारे में अक्सर विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए इन विवादों से बचने के लिए व्यक्ति अपनी वसीयत तैयार करता है।

वसीयत को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
वसीयत को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऐसा तब किया जा सकता है जब वसीयत में कोई त्रुटि हो, भले ही वसीयत पंजीकृत न हो। इसके लिए कई आधार हैं। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वसीयत को न्यायालय में चुनौती न दी जाए, यह सुनिश्चित करना होगा कि इसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित किया गया हो।

भारत का कानून क्या कहता है?
उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी महिला को अपने माता-पिता से संपत्ति विरासत में मिली है। महिला ने चार बेटों में से एक के पक्ष में वसीयत बनाई, वह संपत्ति के मामले में नहीं है। अब वह महिला जीवित नहीं है। महिला की मृत्यु के बाद, अन्य 3 भाइयों को संपत्ति की वसीयत के बारे में पता चला। अगर वसीयत पहले से ही तीनों भाइयों को बताए बिना कोर्ट में रजिस्टर हो गई थी, तो क्या अन्य 3 भाई वसीयत को चुनौती दे सकते हैं?

इसका उत्तर है हां, वसीयत की वैधता और वास्तविकता को हमेशा चुनौती दी जा सकती है। आप वसीयत को तब चुनौती दे सकते हैं जब कानूनी व्यक्ति (आपका भाई) वसीयत को अपने नाम पर स्थानांतरित करने के लिए प्रोबेट मुकदमा दायर करता है, उस दौरान आप अपनी दलीलें रख सकते हैं और मां की वसीयत को भी चुनौती दे सकते हैं।

वसीयत को चुनौती देने के लिए आपको यही करना होगा।
आपको उचित न्यायालय में मामला दायर करने का अधिकार है। अगर आपके परिवार में 4 भाई हैं और उनमें से किसी एक ने अपनी माँ की मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर करवा लिए हैं, तो आप उस वसीयत को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको किसी अनुभवी वकील की मदद लेनी होगी क्योंकि ऐसे मामले में वही आपकी मदद कर सकता है।

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वसीयत को रजिस्टर करने से वह बाध्यकारी नहीं हो जाती। इसे कभी भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यह भी जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड वसीयत मृतक की आखिरी वसीयत हो। अगर कोई नई गैर-पंजीकृत वसीयत बनाई जाती है, तो भी उसे वैध माना जाएगा।

न्यायालय वसीयत को रद्द कर सकता है।
यदि किसी व्यक्ति को धोखे से वसीयत बनाने के लिए कहा जाता है, तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऐसी वसीयत को वसीयतकर्ता की स्वतंत्र सहमति से नहीं बनाया गया माना जाता है और न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है।
यदि कोई वसीयत धमकी देकर बनाई जाती है, तो ऐसी वसीयत अवैध है और न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। देश के कानून के अनुसार, केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग ही वसीयत बना सकते हैं।