पचास हजार से अधिक नगद लेकर चलने पर बताना होगा विवरण:डीएम

पूर्वी चंपारण,09 अप्रैल(हि.स.)। डीएम सौरभ जोरवाल ने मंगलवार को लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वच्छ एवं प्रलोभन मुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला समन्वयक, शाखा प्रबंधक एवं डाक अधीक्षक के साथ समाहरणालय स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से बैक पदाधिकारियो को अवगत कराया।

उन्होने कहा कि बैंक में एक लाख रुपये तक की एक मुस्त जमा या निकासी पर सभी बैंक नजर रखेंगे और किसी भी तरह की संदेह होने इसकी सूचना देनी होगी।पचास हजार से अधिक की नगद राशि लेकर यात्रा करते हुए व्यक्ति को राशि का विवरण रखना होगा और जांच के दौरान सभी चीजें स्पष्ट करनी होगी। बैंक में 10 लाख रुपये की जमा या बैंक से दस लाख की निकासी की सूचना आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को देनी होगी, जिसकी जांच पड़ताल आयकर विभाग अपने स्तर से करेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिला में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है और एफएसटी तथा एसएसटी की टीम सभी जगह सक्रिय है।टीम को यह जांच करना है की राशि का ट्रांजैक्शन मतदाताओं को प्रभावित करने में नहीं हो। डीएम ने कहा कि तीन लाख से अधिक की निकासी पर बैंक क्यूआर कोड जेनरेट करेगा और उसका रिसिप्ट ग्राहक को देगा। जांच के दौरान रिसिप्ट दिखाने पर एफएसटी या एसएसटी के द्वारा जेनरेटेड कोड से मिलान किया जाएगा और सही नहीं पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में सी-विजिल पोर्टल (ईएसएमएस) से क्यूआर कोड जेनरेशन और रिसिप्ट जनरेशन के बारे में भी बताया गया। उन्होने कहा कि कोई व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल विशेष का कोई व्यक्ति जांच में पकड़ा जाता है तो बैंक द्वारा जारी रिसिप्ट को ईएसएमएस ऐप से स्कैन करके देखा जाएगा और सही मैचिंग नहीं होने पर तत्काल इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देनी होगी। इसके शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में नोडल पदाधिकारी अभ्यर्थी व्यय अनुसरण कोषांग एवं वरीय कोषागार पदाधिकारी की टीम बनी हुई है जो इसकी जांच करेगी और निर्णय लेगी।

डीएम ने सभी बैंकर्स को इसको लेकर सचेत रहने और आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। बैठक में उप विकास आयुक्त,सदर अनुमंडल पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त राज्य कर व जिले के अग्रणी बैंको के पदाधिकारी उपस्थित थे।