मरने के अधिकार पर बिल लाएगा ये देश, किस पर पड़ेगा असर? इसके बाद से ही इसका कड़ा विरोध हो रहा

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ब्रिटेन का असिस्टेड डाइंग बिल: इंग्लैंड और वेल्स में इस वक्त एक नए बिल की काफी चर्चा हो रही है. यह बिल मरने के अधिकार के बारे में है. यह बिल सांसद किम लीडबीटर द्वारा लाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसे बुजुर्ग लोग इस लाभ का लाभ उठा सकेंगे जिनकी छह महीने के भीतर मृत्यु होने की संभावना है। हालांकि, इसके इस्तेमाल का फैसला खुद करना होगा और इसके लिए उनका मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। अब इस बिल पर बहस खत्म हो गई है. कई लोगों का कहना है कि इसके दुरुपयोग की संभावना बहुत ज़्यादा है.

क्या है पूरा मामला?
मरने का अधिकार कानून बनने के बाद इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इसके तहत मरने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को दो अलग-अलग घोषणापत्र तैयार करने होंगे। जो गवाहों की उपस्थिति में किया जाएगा और उस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होंगे। इसके अलावा, दो स्वतंत्र डॉक्टर इस बात की पुष्टि करेंगे कि मरने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति वास्तव में ऐसी स्थिति में है कि उसे इसकी अनुमति दी जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर यह डॉक्टर विशेषज्ञ की राय भी ले सकता है। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इनमें से कम से कम एक डॉक्टर से बात करेंगे और, यदि उन्हें ऐसा लगता है, तो उस व्यक्ति से भी पूछताछ करेंगे जो मरना चाहता है। इस पूरी प्रक्रिया में 7 से 14 दिन का समय लग सकता है. यदि मृत्यु निकट हो तो यह समय 48 घंटे निर्धारित है।

 

 

इस कानून की निगरानी कौन करेगा?

सांसद किम लीडबीटर के मुताबिक, ‘इंग्लैंड और वेल्स के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य सचिव कानून की निगरानी के लिए अधिकृत होंगे।’ मरने के अधिकार से जुड़ा बिल पहले भी यहां पेश किया गया था. साल 2015 में भी ऐसे ही कानून पर चर्चा हुई थी. इसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में असिस्टेड डाइंग बिल पेश किया गया, लेकिन सांसदों ने इसे खारिज कर दिया। ऐसा ही एक बिल 2021-22 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुंचा। जुलाई 2022 और अप्रैल 2024 में मरने के अधिकार से जुड़े बिल पर भी चर्चा है.

मरने का अधिकार बिल का विरोध क्यों हो रहा है?

सांसद किम लीडबीटर का मरने का अधिकार बिल काफी विवाद का कारण बन रहा है। कई सांसदों का कहना है कि इस कानून के दुरुपयोग की काफी संभावनाएं हैं. कुछ लोग गलत तरीकों और बल का प्रयोग करके किसी को भी मरने के लिए मजबूर कर सकते हैं। संसद में आखिरी वक्त पर भी सांसदों ने इसका विरोध किया.