NEET UG काउंसलिंग रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट की सख्त मनाही, कहा- ….तो सब रद्द हो जाएगा

NEET UG Consulting 2024: सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर NEET UG 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 5 मई को होने वाली परीक्षा रद्द की जाती है तो पूरी प्रक्रिया अपने आप रद्द हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने अन्य याचिकाओं पर भी एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालाँकि, काउंसलिंग प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होने वाली है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक परीक्षा रद्द करने को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है.

आज सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG मामले में दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई की. जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष NEET UG की काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने का अनुरोध किया गया था. अगर कोर्ट मामले की सुनवाई के बाद 5 मई की परीक्षा रद्द करने का आदेश देता है तो आगे की सभी प्रक्रिया स्वत: रद्द हो जायेगी. शेष आवेदनों पर आठ जुलाई को सुनवाई होगी.

NEET UG काउंसलिंग प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी

NEET UG की काउंसलिंग प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई से शुरू होगी, जबकि NEET के पेपर लीक होने, परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच की मांग और अन्य अनियमितताओं को लेकर दायर कई याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दूसरी ओर, एनटीए ने 6 परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित हुए 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए और उन्हें दो विकल्प दिए। ये उम्मीदवार या तो NEET परीक्षा (जो 23 जून, 2024 को आयोजित की जाएगी) के लिए फिर से उपस्थित हो सकते हैं या बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर के साथ 6 जुलाई से काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। गौरतलब है कि NEET UG री-टेस्ट का रिजल्ट 30 जून को घोषित किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी परीक्षा रद्द करने, काउंसलिंग प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाने और परीक्षा में कथित कदाचार की सीबीआई जांच की मांग वाली कई और याचिकाओं पर एनटीए नोटिस जारी किया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए द्वारा दायर चार याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया था। इन याचिकाओं में देश के विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में लंबित नीट-यूजी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। ये याचिकाएं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, दिल्ली, राजस्थान, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में दायर की गई हैं. इन याचिकाओं में नीट परीक्षा में पेपर लीक समेत कई गड़बड़ियों को लेकर मामला दायर किया गया है.