देश के नियामक बैंक यानी आरबीआई ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बैंक अब किसी भी बैंक में कोई लेनदेन या धन जमा नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने अगले 6 महीने के लिए ऋण देने से लेकर जमा लेने तक सभी प्रकार की आवश्यक बैंक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने अभी तक बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया है। इसलिए जिन लोगों का पैसा इस बैंक में है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
बैंक घाटे में है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि हाल के दिनों में बैंक की ओर से कुछ अनियमितताओं के कारण ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आरबीआई ने सहकारी बैंक को कोई भी निवेश या ऋण उपलब्ध न कराने का भी आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पिछले दो वित्तीय वर्षों से घाटे में चल रहा है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में बैंक को 227.8 मिलियन रुपये और वित्तीय वर्ष 2023 में 307.5 मिलियन रुपये का घाटा होने का अनुमान है। जो एक साल पहले 13.30 अरब रुपए था। इस अवधि के दौरान बैंक में कुल जमा राशि 24.06 अरब रुपये से बढ़कर 24.36 अरब रुपये हो गयी।