अगर मुझे तुरंत रिहा नहीं किया गया तो…जानिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केजरीवाल ने क्या कहा?

हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया. जिसे केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. अपनी याचिका में केजरीवाल ने दलील दी है कि अगर उन्हें अगला चुनाव लड़ने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया गया तो इससे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की गलत परंपरा स्थापित हो जाएगी. यह कहते हुए उन्होंने अर्जी पर तुरंत सुनवाई की मांग की. 

उन्होंने कहा कि यह याचिका आपातकालीन आधार पर दायर की जा रही है. क्योंकि चुनाव के बीच में ईडी ने दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया है. याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल को सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। जो बाद में सरकारी गवाह बन गया. तर्क दिया गया है कि इस तरह के बयान और सबूत पिछले 9 महीनों से ईडी के पास थे और फिर भी लोकसभा चुनाव के बीच में अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। 

ईडी की प्रक्रिया पर सवाल
केजरीवाल ने अपनी अर्जी में ईडी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने चुनावों के बीच केवल राजनीतिक विरोधियों की स्वतंत्रता पर हमला करने और उनकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए खुद का इस्तेमाल होने दिया। याचिका में कहा गया है कि अगर केजरीवाल को अगला चुनाव लड़ने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया गया, तो सत्तारूढ़ दल के लिए चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करना एक मिसाल होगी, जिससे हमारे संविधान का मूल सिद्धांत नष्ट हो जाएगा। 

हाई कोर्ट के फैसले पर क्या कहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गवाहों के बयानों पर सवाल नहीं उठाए जा सकते. जिसे लेकर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि हाई कोर्ट यह समझने में विफल रहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों को पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता है और अदालत इस पर संदेह कर सकती है। इन कथनों का उपयोग कभी भी तथ्यों की सत्यता के ठोस प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है, बल्कि इनका उपयोग गवाह का खंडन और पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है। 

गवाहों का बयान
केजरीवाल की याचिका के मुताबिक, हाई कोर्ट यह भी समझने में नाकाम रहा कि सरकारी गवाह बन चुके सह-अभियुक्तों के बयान को किसी व्यक्ति के अपराध को सुनिश्चित करने के लिए शुरुआती बिंदु नहीं माना जा सकता है। ईडी दबाव में ऐसे बयान दर्ज कर रही है. याचिका में दावा किया गया कि हाई कोर्ट यह भी नहीं समझ सका कि ईडी ने जमानत और बरी करने का लालच देकर ऐसा बयान दर्ज किया था। इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता. 

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दलील दी गई है कि जिन बयानों के आधार पर गिरफ्तारियां की गईं, वे 7 दिसंबर 2022 से 27 जुलाई 2023 के बीच दर्ज किए गए थे और बाद में केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने दावा किया है कि 21 मार्च 2024 को उनकी गिरफ्तारी से पहले पुराने बयानों की पुष्टि के लिए कोई बयान दर्ज नहीं किया गया था, जबकि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत ऐसा करना आवश्यक है। 21 मार्च 2024 यानी आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से बाहरी विचारों से प्रेरित है। 

गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग वाली
याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए सी अरविंद, मगुंटा रेड्डी और सरथ रेड्डी के बयानों पर भरोसा किया गया। लेकिन इन बयानों से दूर-दूर तक यह संकेत नहीं मिलता कि केजरीवाल ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत कोई कमीशन का काम किया है. दावा किया गया है कि ये बयान केजरीवाल के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनते. उन्होंने यह भी दावा किया है कि बुच्ची बाबू और राघव मगुंटा के बयान पूरी तरह से झूठे हैं क्योंकि वे केजरीवाल के साथ किसी भी बैठक में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा, राघव मगुंटा के बयानों में उन घटनाओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है जिनके बारे में उनकी बेटी मगुंटा रेड्डी ने बात नहीं की है। याचिका में पीएमएलए की धारा 19 के तहत केजरीवाल की रिहाई और उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की गई है।