किसी भी कंपनी में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी ग्रेच्युटी प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। यह नियम ‘ग्रेच्युटी भुगतान नियम 1972’ के अनुरूप है। हालांकि, कई कर्मचारियों को यह जानकारी नहीं है कि अगर वे कंपनी में 5 साल की सेवा पूरी करने से पहले नौकरी छोड़ देते हैं, तो वे भी ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं। इसमें कर्मचारियों के लिए एक निश्चित समयावधि पूरी करना आवश्यक हो जाता है। अगर आपको किसी दूसरी कंपनी से ऑफर आता है और आप सिर्फ ग्रेच्युटी के कारण नहीं जा सकते तो जानिए 4 साल में आप ग्रेच्युटी के लिए कैसे पात्र होंगे?
4 साल 240 दिन में मिलेगी ग्रेच्युटी
आपको बता दें कि ग्रेच्युटी पाने के लिए कर्मचारियों को कंपनी में 5 साल तक सेवा देने की जरूरत नहीं है। दरअसल, कोई कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए तभी पात्र होता है जब वह कंपनी में 4 वर्ष और 240 दिन से अधिक काम करता है। मान लीजिए, कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2021 को कंपनी में शामिल होता है, अगर वह 29 अगस्त 2025 के बाद नौकरी छोड़ता है तो वह ग्रेच्युटी पाने का हकदार हो जाता है। क्योंकि उस तिथि तक कर्मचारी ने 4 वर्ष और 240 दिन की सेवा पूरी कर ली होगी। इसके लिए कर्मचारी को 1 जनवरी 2026 तक 5 साल पूरे होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
कितने दिनों तक काम करने के बाद आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलती?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 240 दिन 7.89 महीने के बराबर होते हैं। प्रत्येक कर्मचारी के लिए यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उनका कार्यकाल 4 वर्ष और 8 महीने का होना चाहिए। इसके बाद ही वे ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। जिन कर्मचारियों ने 4 वर्ष और 240 दिन से कम सेवा दी है, उन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। हालाँकि, कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में भी 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य नहीं है।
ग्रेच्युटी क्या है?
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अनुसार, ग्रेच्युटी वह राशि है जो कोई कंपनी किसी भी कर्मचारी को उसके काम के बदले देती है। यह राशि कर्मचारी के वेतन, महंगाई भत्ते और कमीशन से मिलकर बनती है। यह लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को एक ही कंपनी में कम से कम 5 वर्ष या 4 वर्ष और 240 दिन तक काम करना होगा।