नाबालिग दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाते पकड़ा गया तो माता-पिता को होगी 3 साल की जेल, लागू होंगे नए नियम, और क्या होगी सजा?

7bca3255a2fcd74dd5b064f51d7a3723

मोटर व्हीकल एक्ट अपडेट इन पंजाब: अब पंजाब में 1 अगस्त से अगर कोई नाबालिग दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाता पकड़ा गया तो उसके माता-पिता को 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगेगा. इसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199-ए और 199-बी का उल्लंघन माना जाएगा।

अगर किसी नाबालिग ने किसी से दोपहिया या चारपहिया वाहन उधार लिया है और उसे चलाते हुए पकड़ा गया तो उस वाहन के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश ट्रैफिक एडीजीपी ए.एस. रॉय ने राज्य पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को लिखित में दिया है.

 31 जुलाई तक नाबालिगों को अपने परिवारों को मोटर वाहन अधिनियम के बारे में शिक्षित करने के लिए कहा गया है ताकि वे नियमों से अवगत हों। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस को स्कूलों में कैंप और सेमिनार आयोजित कर छात्रों को नियमों के प्रति जागरूक करने को भी कहा गया है. इससे पहले ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को ड्रंक एंड ड्राइव, सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक किया था. अब उन पर सख्ती कर दी गई है.