‘मैं आतंकवादी या घोषित अपराधी नहीं हूं…’ केजरीवाल की जमानत याचिका पर HC ने CBI से मांगा जवाब

दिल्ली शराब नीति मामला: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार केजरीवाल की याचिका पर अब 17 जुलाई को सुनवाई होगी. गुरुवार को केजरीवाल की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई हुई. इस दौरान केजरीवाल ने अपने लिए राहत की मांग करते हुए यह भी कहा कि वह आतंकवादी नहीं हैं.

जमानत मिल गई लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. इसके बाद उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने केजरीवाल की ओर से दलीलें दीं। सिंघवी ने कहा, ईडी मामले में मुझे ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई और उसके बाद ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया. मैं कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं हूं. मैं कुछ अंतरिम राहत की मांग कर रहा हूं. सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा, उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है जो पहले से ही लंबित है। जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए.  

हाई कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट न जाकर सीधे यहां आ गया है. इस तर्क पर आगे विचार किया जाएगा. सीबीआई को एक हफ्ते के अंदर अपना जवाब देना है. केजरीवाल को 26 जून को न्यायिक हिरासत में रहते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद कोर्ट की अनुमति से उन्हें तीन दिन की रिमांड पर रखा गया. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी. बाद में जमानत याचिका भी दाखिल की गई.