मैं आतंकवादी नहीं हूं, जमानत दीजिए: दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की पेशी

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार केजरीवाल पर अब 17 जुलाई को सुनवाई होगी.

गुरुवार को केजरीवाल की अर्जी पर संक्षिप्त सुनवाई हुई. इस बीच केजरीवाल ने अपने लिए राहत की मांग की और कहा कि वह आतंकवादी नहीं हैं.

अरविंद केजरीवाल ने भी इसी अदालत में सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है. उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी अध्यक्ष को ईडी मामले में निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी.

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल विदेश भागने वाले नहीं हैं और आतंकवादी भी नहीं हैं. ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. 

सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने जमानत अर्जी ट्रायल कोर्ट में दाखिल करने के बजाय सीधे हाई कोर्ट में दाखिल करने पर आपत्ति जताई है. 

गौरतलब है कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट की अनुमति से उसे तीन दिन की रिमांड पर लिया गया. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी.