गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी पति को 10 वर्ष का कारावास

हमीरपुर, 28 मई (हि.स.)। देर रात खाना खाने के बाद हुए विवाद में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को आरोपी पति को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीके जयंत की अदालत ने दोषी पति को 10 वर्ष की कैद व 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जरिया थानाक्षेत्र के चंडौत गांव निवासी वादी लट्टी अहिरवार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था, कि उसका बड़ा भाई दोषी पन्नालाल अपनी पत्नी पान कुंवर के साथ उसके बगल वाले मकान में रहता है। भाई के दो बेटे व दो बेटियां हैं। दोनों बेटे अपने-अपने परिवार के साथ बाहर ईट भट्ठों पर रहकर काम करते हैं। जबकि दोनों बेटियां अपनी ससुराल में हैं। बताया कि उसका बड़ा भाई व भाभी पहले से आपस में वाद विवाद करते रहते थे। दोनों अलग-अलग अपना भोजन खाते बनाते थे। कुछ दिन पूर्व दामाद राकेश ने दोनों लोगों का आपस में राजीनामा करा दिया था। बताया कि 31 जनवरी 2022 की रात खाने के बाद दोनों में फिर से विवाद हो गया। जिस पर उसके भाई ने अपनी पत्नी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी है। मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने हत्या मामले को गैर इरादतन हत्या का मामला मानते हुए दोषी पति को 10 वर्ष की सजा सुनाई है।