पत्नी को सेकेंड हैंड कहने वाले पति को HC की फटकार, देना होगा 3 करोड़ मुआवजा

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पत्नी से मारपीट के आरोपी को अब अपनी पत्नी को करोड़ों रुपये का मुआवजा और डेढ़ लाख रुपये प्रति माह भरण-पोषण भत्ता देना होगा. बॉम्बे हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में आरोपी को कोई राहत देने से इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि यह रकम सिर्फ शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक यातना और भावनात्मक यातना देने के लिए वसूली जा रही है. इस जोड़े ने जनवरी 1994 में शादी कर ली और अमेरिका में बस गए। इन दोनों ने अमेरिका में भी शादी का कार्यक्रम रखा था. यह जोड़ा 2005 में भारत लौट आया। वे उस घर में रहने लगे जो उन दोनों के स्वामित्व में था। साल 2008 में पत्नी अपनी मां के साथ रहने लगी और पति साल 2014 में अमेरिका लौट आया.

जुलाई 2017 में महिला ने मेट्रोपोलिटन कोर्ट में केस दायर किया. महिला का आरोप है कि उसके पति ने हनीमून के दौरान उसे सेकेंड हैंड बुलाया क्योंकि उसकी पुरानी सगाई टूटने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी।

पति को 3 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश

ट्रायल कोर्ट ने जनवरी 2023 में मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला अपने पति द्वारा घरेलू हिंसा की शिकार थी. पति को 3 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया. कोर्ट ने पति को दादर इलाके में 1,000 वर्ग फुट कारपेट एरिया वाला घर लेने या 75 हजार रुपये प्रति माह घर का किराया देने को कहा. कोर्ट ने पति को अपने सारे गहने लौटाने और प्रति माह डेढ़ लाख का गुजारा भत्ता देने का भी आदेश दिया.