आधार कार्ड कैसे सरेंडर करें: यहां जानें किसी की मृत्यु के बाद आधार कार्ड कैसे सरेंडर करें

नई दिल्ली: आधार कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी सबूत बन गया है. अगर आप बैंक खाता खुलवाने जाते हैं तो आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। यानी उसका कोई आधार नहीं होता, उसके सारे काम रुक जाते हैं. आधार कार्ड में आपका नाम, पता और फोन नंबर से लेकर आपके फिंगरप्रिंट तक की जानकारी होती है। 

ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड किसी अजनबी के हाथ लग जाए तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसलिए आधार की सुरक्षा के बारे में सोचना बहुत जरूरी है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसके आधार कार्ड का क्या होता है? क्या आधार का दुरुपयोग रोकने के लिए उसे सरेंडर या निष्क्रिय करने की कोई व्यवस्था है? यहां जानिए..

 

क्या आधार को बंद किया जा सकता है?
आधार कार्ड को सरेंडर करने या रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन आधार कार्ड को सुरक्षा के लिए लॉक किया जा सकता है. लॉक करने के बाद आपके आधार डेटा को कोई दूसरा नहीं एक्सेस कर सकेगा. इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड को अनलॉक करना होगा। दूसरा तरीका यह है कि परिवार मृतक के आधार कार्ड को सुरक्षित रखे ताकि यह दूसरों के हाथ न लगे और इसका दुरुपयोग न हो।

आधार कार्ड कैसे लॉक करें
सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद माय आधार विकल्प पर क्लिक करें।
माई आधार में आधार सर्विसेज पर जाएं, आपको ‘लॉक/अनलॉक बायोमेट्रिक्स’ का विकल्प दिखाई देगा। 
फिर एक नया पेज खुलेगा. इसमें लॉगइन करने के लिए आपको 12 अंकों का आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। फिर ओटीपी आएगा.
इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद आपको बायोमेट्रिक डेटा को लॉक/अनलॉक करने का विकल्प दिखाई देगा। आपको वह विकल्प चुनना होगा जिसे आप लॉक या अनलॉक करना चाहते हैं।

 

चुनाव कार्ड, पैन और पासपोर्ट का क्या होता है?
आधार कार्ड के विपरीत, किसी की मृत्यु के बाद पासपोर्ट रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। समय समाप्त होने के बाद इसकी वैधता स्वतः ही रद्द हो जाती है। तो आप किसी की मृत्यु के बाद उसका चुनाव कार्ड रद्द कर सकते हैं। इसके लिए आपको चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा. इसके बाद कार्ड रद्द कर दिया जायेगा. मतदाता पहचान पत्र रद्द करने के लिए मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसलिए पैन कार्ड सरेंडर करने की व्यवस्था है. इसके लिए मृतक के परिजनों को आयकर विभाग से संपर्क करना होगा.