कितना आएगा खर्च, कैसे होगी सुरक्षा व्यवस्था; ताहिर की याचिका पर SC का दिल्ली पुलिस से सवाल

Former Aap Councillor Tahir Huss

दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद एआईएमआईएम के मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर हुसैन ने विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए पैरोल की याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ करेगी। उससे पहले, अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह हुसैन को हिरासत पैरोल पर रिहा करने के प्रस्ताव पर दोपहर दो बजे तक निर्णय ले। हुसैन ने पहले अंतरिम जमानत की मांग की थी, क्योंकि तीन फरवरी को प्रचार खत्म हो जाएगा और अब कुछ ही दिन बाकी हैं। इस कारण, उसने नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

खर्च का अनुमान

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने दिल्ली पुलिस से यह जानकारी मांगी है कि हुसैन को कस्टडी पैरोल पर रिहा करने में आने वाले अनुमानित खर्च और सुरक्षा व्यवस्था का विवरण क्या होगा। अदालत ने हुसैन को यह संकेत दिया है कि वह सुरक्षा का खर्च खुद वहन करेगा। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विभाजित फैसले के बाद इस मामले को तीन जजों की बेंच को भेजा गया था। 28 जनवरी को अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई मामलों की सूची के अनुसार, याचिका पर सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ द्वारा की जाएगी।

14 जनवरी को हाईकोर्ट से मिली थी पैरोल

दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को हुसैन को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के टिकट पर मुस्तफाबाद सीट से चुनावी नामांकन दाखिल करने के लिए हिरासत पैरोल दी थी। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी, 2020 को हुई हिंसा में 53 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। हुसैन इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े एक मामले में आरोपी है।