पुराना घर बेचने पर कितना लगेगा टैक्स, जानें कैसे बचा सकते हैं पैसे

हर व्यक्ति घर खरीदने या बेचने से पहले हजारों सवालों से गुजरता है। घर बेचने से मिलने वाले पैसों को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। इन पर टैक्स लगेगा या नहीं, कितना टैक्स लगेगा और अगर टैक्स लगाना ही है तो उसे कैसे बचाया जाए. हम आपको इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं।

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जानिए कब लगेगा कैपिटल गेन टैक्स
अगर आप आवासीय संपत्ति बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 48 के मुताबिक अगर कोई घर खरीदने के 2 साल के भीतर बेचा जाता है तो उस पर होने वाले मुनाफे पर इनकम टैक्स देना होगा. यदि आप इस घर को 2 साल से अधिक समय तक अपने पास रखने के बाद बेचते हैं, तो लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) माना जाता है। इस पर आपको 20 फीसदी की दर से कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा.

दूसरा घर खरीदने पर मिलेगी छूट
आयकर अधिनियम की धारा 54 के अनुसार, यदि आपने अपना घर बेचकर नई आवासीय संपत्ति खरीदी है, तो आपको दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में छूट मिल सकती है। यह छूट केवल व्यक्तिगत आयकरदाताओं या हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) को ही मिलेगी। हालाँकि, बेची और खरीदी गई कोई भी संपत्ति व्यावसायिक नहीं होनी चाहिए। पुराना घर बेचने के बाद आपको 2 साल के अंदर नया घर खरीदना होगा. अगर आप घर बना रहे हैं तो 3 साल तक छूट मिलती है. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर की यह छूट केवल 10 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर ही प्राप्त की जा सकती है। अगर आप 2 साल के अंदर दो घर खरीदते हैं तो भी छूट का लाभ उठा सकते हैं. हालाँकि, आपका कुल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

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आप और कहां पैसा बचा सकते हैं?
घर बेचने से हुए लाभ को जोड़ते समय, आप उस संपत्ति के खरीद मूल्य से बिक्री मूल्य और पंजीकरण शुल्क घटा देंगे। यदि आपने संपत्ति विकास पर पैसा खर्च किया है, तो आप उसे लाभ से घटा भी सकते हैं। इसके अलावा, घर बेचने पर होने वाले खर्च जैसे ब्रोकरेज और कानूनी फीस आदि को भी लाभ से काट लिया जाता है।