PF Account: पीएफ खाते से एक बार में निकाल सकते हैं कितना पैसा, ये हैं नियम

PF Account: कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO ​​में हर कर्मचारी हर महीने पैसा जमा करता है. इसमें कंपनी की तरफ से भी एक हिस्सा जाता है. हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा इस पीएफ खाते में जाता है, यानी जब आप रिटायर होते हैं तो आपके पीएफ खाते में अच्छी खासी रकम होती है. कई लोग पहले भी अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल लेते हैं. इसके लिए आपको वह कारण बताना होगा जिसके लिए आप पैसे निकाल रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि पीएफ खाते से एक बार में अधिकतम कितनी रकम निकाली जा सकती है।

आप किन परिस्थितियों में पैसे निकाल सकते हैं?

सबसे पहले आइए जानते हैं कि आप किन कामों के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग श्रेणियां दी गई हैं. आप नया घर बनाने या खरीदने के लिए 90 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आप कम से कम पांच साल तक नौकरी पर रहे हों। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी, होम लोन भुगतान और शादी जैसे कामों के लिए भी पीएफ से कुछ पैसे निकाले जा सकते हैं।

  • अगर आपकी शादी हो रही है तो आप अपने पीएफ खाते से 50 फीसदी अंशदान और ब्याज निकाल सकते हैं.
  • आपके परिवार में या स्वयं किसी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में आप अपने मासिक वेतन का 6 गुना पैसा निकाल सकते हैं।
  • अगर आप पांच साल पूरे होने से पहले पीएफ खाते से पैसा निकालते हैं तो इस पर टैक्स लगता है. हालांकि, 50 हजार रुपये से कम पैसे पर टीडीएस नहीं काटा जाता है.
  • कोई भी व्यक्ति 58 साल की उम्र के बाद अपना पूरा पीएफ पैसा निकाल सकता है। एक बार में 90 प्रतिशत धनराशि निकाली जा सकती है।

अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो भी आप पीएफ खाते से रकम निकाल सकते हैं, अगर कोई एक महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार है तो वह अपने खाते से 75 फीसदी रकम निकाल सकता है. दो महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगारी रहने की स्थिति में बचा हुआ पैसा भी निकाला जा सकता है.