विकलांग लोग कैसे मतदान करते हैं? जानिए क्या हैं नियम

भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है। इन अधिकारों में दिव्यांगों के लिए वोट डालने के विशेष प्रावधान किये गये हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 2.68 करोड़ लोग विकलांग हैं। उनमें से लगभग 5 मिलियन दृष्टिबाधित हैं। हालाँकि, उनके वोट अन्य लोगों की तरह ही महत्वपूर्ण हैं।

हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है। फिर भी विकलांग व्यक्ति लंबे समय से अन्य नागरिकों के साथ समान स्तर पर वोट देने के अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 11 में कहा गया है कि भारत का चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केंद्र विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री आसानी से समझ में आ सकें।

यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जिसका उद्देश्य समाज में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समावेशन सुनिश्चित करना है।

4 जुलाई 2018 को सुलभ चुनावों पर राष्ट्रीय परामर्श में अपनाए गए रणनीतिक ढांचे के अनुरूप, चुनाव आयोग ने कहा कि वह जवाबदेही, सम्मान और सशक्तिकरण के मूल सिद्धांतों पर आधारित विकलांग व्यक्तियों के लिए समान-पहुंच ढांचा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

दृष्टिबाधित मतदाता आमतौर पर किसी साथी की मदद से चुनाव में अपना वोट डालते हैं। सहायता प्राप्त वोट ऐसे मतदाताओं को गुप्त और स्वतंत्र वोट न होने के बावजूद चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देता है।

हालाँकि, ईवीएम के माध्यम से मतदान की वर्तमान प्रणाली में यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि दृष्टिबाधित मतदाता द्वारा चुने गए उम्मीदवार की सहायता करने वाले व्यक्ति ने वास्तव में अपना वोट डाला है या नहीं।

मतदान केंद्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र दिए जाते हैं। दृष्टिबाधित लोगों को डमी मतपत्र का अध्ययन करने के बाद अपना वोट डालने के लिए मतदान कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है।

ऐसे मतदाता डमी बैलेट शीट को पढ़ने के बाद ईवीएम पर ब्रेल लिपि में दर्ज विवरण और अपनी पसंद के उम्मीदवार के क्रमांक को पढ़कर अपना वोट डाल सकते हैं।

चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49 (एन) के अनुसार मतदान केंद्र पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों को साथी की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा दृष्टिबाधित मतदाता चाहें तो बूथ स्वयंसेवक या पीठासीन अधिकारी की मदद भी ले सकता है।