Home Loan टैक्स लाभ: होम लोन पर आप बचा सकते हैं 2.5 लाख रुपये तक टैक्स, जानें कैसे?

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत भारतीय करदाताओं को कई तरह के कर लाभ मिलते हैं। न केवल भत्ते और निवेश पर कर छूट है, बल्कि आपके कुछ प्रमुख खर्चों को ध्यान में रखते हुए भी आपकी कर देनदारी को कम करने के लिए आयकर नियमों में प्रावधान किए गए हैं। इसमें होम लोन टैक्स लाभ और निर्माणाधीन संपत्ति पर टैक्स छूट जैसे लाभ भी शामिल हैं। होम लोन और प्रॉपर्टी निर्माण से जुड़ी कई धाराएं और शर्तें हैं. हमें बताइए।

होम लोन पर कितनी टैक्स छूट मिलती है? (गृह ऋण कर लाभ)

1. होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट (धारा 24)

अगर आपने घर बनाने के लिए लोन लिया है तो आप लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यह छूट आपके स्वयं के उपयोग के लिए उपयोग की जा रही संपत्ति के लिए भी ली जा सकती है, अधिकतम छूट ₹ 2 लाख प्रति वर्ष ली जा सकती है। हालांकि, अगर प्रॉपर्टी किराए पर दी जाती है तो आपको पूरे ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है।

2. मूल राशि पर टैक्स छूट (धारा 80C)

आप होम लोन की मूल राशि के पुनर्भुगतान पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। यह छूट सालाना ₹1.5 लाख की कुल छूट सीमा के अंतर्गत आती है।

3. पंजीकरण शुल्क पर कर छूट (धारा 80C)

प्रॉपर्टी खरीदते समय चुकाई गई रजिस्ट्रेशन फीस पर 80सी के तहत इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है।

4. पहली बार घर खरीदने वालों के लिए (धारा 80EE)

पहली बार घर खरीदने वालों को अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है. धारा 24बी के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की छूट के अलावा, आप अपने होम लोन के ब्याज पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं।

5. संयुक्त मालिकों के लिए कर छूट

यदि आप किसी संपत्ति के संयुक्त मालिक हैं या किसी के साथ संयुक्त उधारकर्ता के रूप में संयुक्त गृह ऋण लिया है, तो दोनों मालिक अलग-अलग साझेदारी के लिए कर छूट का दावा कर सकते हैं।

घर बनाने पर टैक्स छूट की क्या हैं शर्तें

अगर आप निर्माणाधीन प्रॉपर्टी के लिए टैक्स कटौती का दावा करना चाहते हैं तो आप एक साल में चुकाए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये तक और सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स कटौती पा सकते हैं। ब्याज पर यह छूट घर का निर्माण पूरा होने के बाद ली जा सकती है, इसके लिए 5 साल के भीतर निर्माण पूरा करना होगा। इस कटौती का दावा 5 किस्तों में किया जा सकता है. अगर इन 5 साल के भीतर घर नहीं बनाया तो आपको ब्याज भुगतान पर सिर्फ 30,000 रुपये की छूट मिल सकेगी.